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MukhyaMantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana kya hai

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MukhyaMantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana kya hai

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

MukhyaMantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana

आइए जानते हैं इस योजना के बारे में और कौन इस योजना का लाभ ले सकता है आवश्यक दस्तावेजों की सूची एवं इसी के साथ पात्रता की किस को इसका लाभ मिलेगा और कितना और कैसे लाभ मिलेगा जाने इस लेख में –

श्रेणी वार पात्र परिवारों का विवरण

बजट घोषणा 2021-22 के अनुसार योजना के अंतर्गत निम्न परिवारों को इस योजना में शामिल किया जाएगा |

श्रेणी 1

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र परिवार अर्थात जिनको राशन कार्ड से गेहूं मिलते हैं वह इस योजना में शामिल रहेंगे |

श्रेणी 2

सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार अर्थात ऐसे परिवार जिनके राशन कार्ड से गेहूं बंद है लेकिन वह 2011 की जनगणना के अनुसार लिस्ट में शामिल है इस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं इसके लिए आपके घर पर एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से लेटर आया होगा और यदि लेटर नहीं भी आया हो तो आप नजदीकी वार्ड मेंबर अथवा अपने सरपंच से मिलकर लिस्ट मैं अपना नाम देख सकते हैं |

श्रेणी 3

संविदा कार्मिक

श्रेणी 4

लघु एवं सीमांत कृषक वे अन्य परिवार जो राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा मेडिक्लेम अथवा मेडिकल अटेंडेंस नियमों के अंतर्गत लाभ नहीं ले रहे हैं प्रीमियम का 50% भुगतान कर योजना में सम्मिलित हो सकते हैं |

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कैसे पंजीकरण करवाना होगा आइए जानते हैं

योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2021 से पंजीकरण प्रारंभ होना स्टार्ट हो गया है जिसके लिए आप नजदीकी ईमित्र से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हो |
रजिस्ट्रेशन हेतु लाभार्थी के पास जन आधार कार्ड अथवा जन आधार कार्ड के नंबर अथवा जन आधार कार्ड की रसीद एवं आधार कार्ड होना अनिवार्य है तभी आप इस योजना में पंजीकरण करवा सकते हो |
पंजीकरण के दौरान ओटीपी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के माध्यम से परिवार का ही प्रमाणीकरण किया जाएगा |

श्रेणी वार पंजीकरण की प्रक्रिया

श्रेणी एक खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र परिवार |
श्रेणी दो सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार |
उपरोक्त दोनों कैटेगरी के लोगों को पंजीकरण नहीं करवाना है
क्योंकि इनका पहले से डाटा गवर्नमेंट के पास है और यह पंजीकृत है |
श्रेणी 3 संविदा कार्मिक स्वयं ऑनलाइन अथवा ईमित्र के माध्यम से पंजीकरण करवा सकते हैं
जिसको संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन ही फॉर्म को वेरीफाई किया जाएगा |
संबंधित विभाग द्वारा भी विभाग में कार्यरत संविदा कर्मी को की सूचना विभागीय पोर्टल पर भरी जा सकेगी |
डेटाबेस को संबंधित विभाग द्वारा नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा |
 लघु एवं सीमांत कृषक योजना आधार कार्ड से जुड़े हुए नहीं हैं
वह ई-मित्र के माध्यम से जन आधार कार्ड पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जन आधार कार्ड में लैंडहोल्डिंग की सीडिंग करवा सकेंगे
और सीडिंग के उपरांत परिवार को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन अथवा ई-मित्र के माध्यम से पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा |
जो अन्य परिवार है जो उपरोक्त चार श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है
तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की मेडिक्लेम अथवा मेडिकल अटेंडेंस नियमों के अंतर्गत लाभ भाविन नहीं है
वह 50% प्रीमियम भुगतान कर योजना से जुड़ सकेंगे परिवार को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन
अथवा ईमित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाना होगा
प्रीमियम की राशि के रूप में ₹850 प्रति परिवार संबंधित ई-मित्र केंद्र के माध्यम से डिजिटल ऑनलाइन भुगतान करना होगा |

मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना मैं पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

परिवार का जन आधर कार्ड
अथवा जन आधार कार्ड पंजीयन रसीद
एवं आधार कार्ड
इन दस्तावेजों को ले जाकर आप पंजीकरण करवा सकते हैं

Mukhya Mantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana

राजस्थान (Rajasthan) के सभी निवासियों को चिकित्सा बीमा (Medical Insurance) का लाभ देने के लिये

राज्य सरकार, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना (Mukhyamantri Chiranjeevi Yojna) का शुभारंभ करने जा रही है. 

मुख्य मंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन दिनांक  1 अप्रैल 2021 से आरम्भ होगा,

जिसका लिंक इस पेज पर उपलब्ध होगा|

MukhyaMantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana kya hai

(MUKHYAMANTRI CHIRANJEEVI HEALTH INSURANCE SCHEME)

 प्रदेश के सभी निवासियों को बीमारी के इलाज के भारी-भरकम खर्च से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार 1 मई से ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ (Mukhyamantri Chiranjeevi Health Insurance Scheme) लागू करने जा रही है.

इसके तहत प्रत्येक परिवार को सरकारी और योजना से सम्बद्ध निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के उपचार की सुविधा मिल सकेगी. योजना में पंजीयन के लिए एक अप्रैल से ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे. इनमें कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर योजना से जुड़ सकता है.

स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले से लाभान्वित हो रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) और सामाजिक-आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है. अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने मुख्यमंत्री निवास पर एक बैठक में योजना की तैयारियों को लेकर समीक्षा के दौरान कहा कि योजना को लागू करने के लिए आवश्यक तैयारियां शीघ्र पूरी की जाएं.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और जांच योजना से मरीजों को पहले से ही OPD सेवाओं में निःशुल्क चिकित्सा का लाभ मिल रहा है. अब चिरंजीवी योजना से प्रदेश के लोग इलाज पर होने वाले बड़े खर्चे से मुक्त हो सकेंगे. लोगों को सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ इस योजना से जुड़े निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर निःशुल्क उपचार मिल सकेगा.

राजस्थान के सभी निवासियों को चिकित्सा बीमा (Medical Insurance) का लाभ देने के लिये राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2021 से *मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना (Mukhyamantri Chiranjeevi Yojna)* का शुभारंभ करने जा रही है।
योजना का लाभ लेने के लिये लाभार्थी एक अप्रैल, 2021 से अपने नजदीकी ई-मित्र द्वारा जनआधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. योजना का लाभ एक मई, 2021 से पूरे प्रदेश में दिया जायेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र लाभार्थियो के साथ-साथ अब योजना से संविदाकर्मियों, लघु एवं सीमांत कृषकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल पाएगा।
सामान्य लोग भी 850 रुपए प्रति वर्ष देकर 5 लाख का बीमा ले सकें।
नोट:- सरकार की राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पास उनका जन आधार (पूर्व नाम भामाशाह) कार्ड होना आवश्यक है।

 

अधिक जानकारी के लिए  लिंक पर क्लिक करें- Click Here

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

यह भी पढ़े –

मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ घर बैठे कैसे लें जाने पूरी जानकारी- 

 

मजदूरी कार्ड का लाभ कैसे ले यहाँ देखे पूरी जानकारी –

 

सरकारी योजनाओं की लिस्ट यहाँ पर देखें 

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