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मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

(MUKHYAMANTRI CHIRANJEEVI HEALTH INSURANCE SCHEME)

 प्रदेश के सभी निवासियों को बीमारी के इलाज के भारी-भरकम खर्च से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार 1 मई से ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ (Mukhyamantri Chiranjeevi Health Insurance Scheme) लागू करने जा रही है.

इसके तहत प्रत्येक परिवार को सरकारी और योजना से सम्बद्ध निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के उपचार की सुविधा मिल सकेगी. योजना में पंजीयन के लिए एक अप्रैल से ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे. इनमें कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर योजना से जुड़ सकता है.

स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले से लाभान्वित हो रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) और सामाजिक-आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है. अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने मुख्यमंत्री निवास पर एक बैठक में योजना की तैयारियों को लेकर समीक्षा के दौरान कहा कि योजना को लागू करने के लिए आवश्यक तैयारियां शीघ्र पूरी की जाएं.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और जांच योजना से मरीजों को पहले से ही OPD सेवाओं में निःशुल्क चिकित्सा का लाभ मिल रहा है. अब चिरंजीवी योजना से प्रदेश के लोग इलाज पर होने वाले बड़े खर्चे से मुक्त हो सकेंगे. लोगों को सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ इस योजना से जुड़े निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर निःशुल्क उपचार मिल सकेगा.

राजस्थान के सभी निवासियों को चिकित्सा बीमा (Medical Insurance) का लाभ देने के लिये राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2021 से *मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना (Mukhyamantri Chiranjeevi Yojna)* का शुभारंभ करने जा रही है।
योजना का लाभ लेने के लिये लाभार्थी एक अप्रैल, 2021 से अपने नजदीकी ई-मित्र द्वारा जनआधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. योजना का लाभ एक मई, 2021 से पूरे प्रदेश में दिया जायेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र लाभार्थियो के साथ-साथ अब योजना से संविदाकर्मियों, लघु एवं सीमांत कृषकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल पाएगा।
सामान्य लोग भी 850 रुपए प्रति वर्ष देकर 5 लाख का बीमा ले सकें।
नोट:- सरकार की राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पास उनका जन आधार (पूर्व नाम भामाशाह) कार्ड होना आवश्यक है।