Incentive scheme on passing the preliminary competitive examination conducted by construction
workers and their dependent children for the Indian/Rajasthan Administrative Service.
निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चो द्वारा भारतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु आयोजित प्रारम्भिक प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन योजना
1. इस योजना के लिए वे निर्माण श्रमिक पात्र होगें, जो हिताधिकारी के रूप में मण्डल में पंजीकृत हैं तथा निरन्तर अंशदान जमा करा रहे हैं।
2. अभ्यर्थी के माता-पिता की समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक न हो।
3. अभ्यर्थी जो पूर्व से ही राजकीय सेवाओ में कार्यरत है, उन्हे इस योजना में लाभ नहीं दिया जायेगा।
4. अभ्यर्थी द्वारा संघ लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रतियोगी परीक्षा तथा
राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर दोनांे परीक्षाओं हेतु अलग-अलग निर्धारित प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
5. राजस्थान राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों की प्रशानिक परीक्षा हेतु इस योजना के अन्तर्गत कोई लाभ देय नहीं होगा।
6. इस योजना के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए अधिकतम एक-एक बार ही प्रोत्साहन राशि देय होगी अर्थात पूर्व में यदि प्रतियोगी परीक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है तो आगामी वर्ष में उसी प्रतियोगी परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा पुनः उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि देय नही होगी।
7. हिताधिकारी द्वारा योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत सहायता आवेदन में दी गई सूचनाओ में कोई तथ्य असत्य पाया जाता है, तो योजनान्तर्गत स्वीकृत समस्त सहायता राशि एक मुश्त मय ब्याज के जमा कराने का उत्तरदायित्व संबंधित हिताधिकारी का होगा।