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Incentive to girls agriculture scholarship (कृषि विषय लेकर अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि)

कृषि विषय लेकर अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि Incentive amount for girl students studying on the subject of agriculture

Incentive to girls agriculture scholarship देय लाभ :-

  • कृषि विषय लेकर सीनियर सैकेण्डरी (10+2)में अध्ययनरत छात्राओं को राशि रूपये 5000प्रतिवर्ष की दर से 11 वीं एवं 12 वीं कक्षा हेतु।
  • कृषि स्नातक शिक्षा जैसे उद्यानिकी,डेयरी,कृषि अभियांत्रिकी,खाद्य प्रसंस्करण आदि में अध्ययनरत छात्राओं को 12000 रूपये प्रतिवर्ष की दर से 4
  • वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु। तथा श्री कर्ण नरेन्द्र व्यवसाय प्रबन्धन महाविद्यालयजेाबनेर में बी. एस. सी (कृषि) व एमबीए एग्री
  • बिजनेस में अध्ययनरत छात्राओं को भी रू. 12000प्रतिवर्ष पंचवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु।
  • कृषि स्नात्कोत्तर षिक्षा (एम.एस.सी.कृषि) में अध्ययनरत छात्राओं को 12000रूपये राशि प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु।
  • कृषि विषय में पी.एच.डी. में अध्ययनरत छात्राओं को 15000रूपये प्रतिवर्ष अधिकतम 3 वर्ष हेतु।

Incentive to girls agriculture scholarship पात्रता :-

  • केवल राजस्थान की मूल निवासी ऐसी छात्राएं जो राजकीय एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों,महाविद्यालयों,विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत है।

प्रोत्साहन राशि इनको देय नही होगी :-

  • गत वर्ष में अनुत्तीर्ण छात्राओं को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश लेने पर
  • जिन छात्राओं ने श्रेणी सुधार हेतु उसी कक्षा में पुनः प्रवेश लिया हो
  • सत्र के मध्य विद्यालय/महाविद्यालय/विष्वविद्यालय छोड़कर जाने वाली छात्राएं

Incentive to girls agriculture scholarship online Process

आवेदन प्रक्रिया :-

प्रोत्साहन राशि हेतु कृषि में अध्ययनरत छात्राओं का आवेदन राज किसान पोर्टल (http://rajkisan.rajasthan.gov.in) पर आन लाइन जिले के उप निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद् को करना होगा।

Incentive to girls agriculture scholarship आवश्यक दस्तावेज :-

  • जन आधार कार्ड
  • गत वर्ष की अंकतालिका
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • नियमित विद्यार्थी होने का संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र
  • श्रेणी सुधार हेतु प्रवेश नहीं लेने का प्रमाण पत्र

समय सीमा :-

  • आवेदन करने की अंतिम तिथि – 31 जनवरी तक

कहां सम्पर्क करें :-

  • ग्राम पंचायत स्तर पर :- कृषि पर्यवेक्षक
  • पंचायत समिति स्तर पर :- सहायक कृषि अधिकारी
  • उप जिला स्तर पर :- सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)
  • जिला स्तर पर :- उप निदेशक कृषि (विस्तार)

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