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नमस्कार दोस्तो इस पोस्ट मे हम आपको राजस्थ्न व्रद्धावस्था पेंशन योजना के बारे मे पूरी जानकारी बताएँगे
की इस पेंशन योजना का लाभ केसे ले और कोन – कोन लोग इस योजना का लाभ ले सकते है ।व्रद्धावस्था मे मे बड़े – बुढ़े लोग दूसरों पर निर्भर नहीं रहे इसलिए सरकार ने व्रद्धावस्था पेंशन योजना को शुरू किया है । ताकि व्रध लोग अपना खर्चा खुद उठा सके ।
हम आपको बता दे की राजस्थान व्रद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ कोई भी व्रध व्यक्ति ले सकता है
इसके लिए कोई केटेगरी विशेष को नहीं चुना गया है ।
सरकार द्वारा व्रद्धावस्था पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ा दी है । ओर इसके साथ ही व्रद्धावस्था पेंशन, तलाक शुदा पेंशन ओर विधवा महिला पेंशन योजना के नियमो मे बदलाव किया गया है ।
सरकार द्वारा क्या बदलाव किया गया है ओर यह पेंशन कितने रुपए की मिलती है .
पूरी जानकारी के लिए इस पोस्ट को पूरी पढ़े ।
राजस्थान व्रद्धावस्था पेंशन योजना के द्वारा बुजुर्गो को जो राशी दी जाती थी अब उसे बढ़ा दी गई है । अब यह पेंशन उम्र के हिशब से दी जाती है ।
महिला पेंशन;- वे महिला जिनकी उम्र 55 से 75 है .उन महिलाओ को सरकार द्वारा 750 रुपए की राशि प्रतिमाह दी जाती है
॰ और जो महिलाए 75 से अधिक उम्र की है उन महिलाओ को 1000 रुपए की राशि प्रतिमाहदी जाती है।
पुरुष पेंशन;- व्रद्धावस्था पेंशन योजना मे जिन पुरुषो की उम्र 58 से 75 के बीच है उन्हे 750 रुपए की राशि प्रतिमाह दी जाती है
॰ जिन पुरुषो की उम्र 75 से अधिक उम्र की है उन्हे 1000 रुपए प्रतिमाह दिये जाते है ।
इस योजना का लाभ कोन – कोन ले सकते है उम्र कितनी होनी चाहिये ओर योग्यता क्या है ।
॰ राजस्थान व्रद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासी ही उठा सकता है ।
॰ महिला की उम्र कम से कम 55 वर्ष होनी चाहिये ।
. पुरुष की उम्र कम से कम 58 वर्ष होनी चाहिये ।
. यदि कोई भी व्यक्ति इन शर्तो व नियमो के अनुकूल है तो वो इस योजना का लाभ ले सकता है ।
Rajasthan Old Age Pension Yojana 2020
व्रद्धावस्था पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़
. पासपोर्ट साइज की फोटो
. आयु प्रमाण पत्र
. राजस्थान का जन्म प्रमाण पत्र
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी ओफिशियल साइट पर जाना होगा । या फिर आप ई – मित्र की दुकान से भी आवेदन कर सकते है ।
इस योजना का ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रामीण पंचायत समिति मे जाना होगा और वहाँ से आवेदन फॉर्म लेकर उसे भरे ओर ऊपर जो दस्तावेज़ बताए गए है उनको इस फॉर्म के साथ टेच करके पेंशन योजना के कार्यालय मे जमा कारवा दे । इस प्रकार आपका ऑफलाइन फॉर्म भर जाएगा .