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RTE Online(बच्चों कि फ्री शिक्षा) Free Admission Online Form 2022-23
RTE ONLINE ADMISSION 2021
RTE में यदि आपने फॉर्म भरा था और यदि आपका नंबर आया है तो कैसे चेक करे की आया है नहीं इसके लिए निचे जाये और दिए गए लिंक पर क्लिक करे और वेबसाइट खोले तो पता चलेगा की आपका नंबर किस क्रम पर है यदि स्कूल के कुल RTE कि 50 सीट है और आपका नंबर 50 से कम पर है तो आपका प्रवेश माना जायेगा |
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरटीई में एडमिशन होने के बाद में लॉटरी सिस्टम होता है लॉटरी सिस्टम में यदि स्कूल में कुल सीटें 15 है और आपके बच्चे की वरीयता क्रम 15 के अंदर आ रहा है तो आपको रिपोर्टिंग करना होता है ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे होती है इसकी जानकारी हम दे रहे हैं यदि आप रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो आपके बच्चे का एडमिशन नहीं माना जाएगा
Rte ऑनलाइन एडमिशन में स्कूल में रिपोर्टिंग कैसे करें ?
आपने आरटीई का फॉर्म भरा है तो आपको पता होगा कि आपने कुल 5 स्कूल लगाई होगी और जब लॉटरी निकली होगी तब उन सभी स्कूल के सामने वरीयता क्रम आ रहा होगा उससे यह होता है कि आपका नंबर इस स्कूल में कितने नंबर पर है उसके अनुसार आपक यह ज्ञात करना होगा कि उसे स्कूल में कुल कितनी सीटें हैं यदि स्कूल में कुल आरटीई के लिए 10 सीटें हैं और आपका फॉर्म संख्या वरीयता क्रम में 15 पर है तो आप के चांस कम है यदि आपका वरीयता क्रम 10 के अंदर है तो आप उस स्कूल में प्रवेश के लिए योग्य हैं लेकिन फिर भी कई बार होता है कि कुछ छात्र के अभिभावक अन्य स्कूलों में प्रवेश करवा देते हैं या रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो 15 नंबर होने पर भी आपका प्रवेश आ जाता है इसलिए आपको रिपोर्टिंग जरूर करनी चाहिए रिपोर्टिंग करने के लिए आपको केवल आपका फॉर्म ऑनलाइन वेबसाइट किसी भी साइबर कैफे मित्र पर जाकर लॉग इन करना होगा और किसी एक स्कूल का चयन करके आपको फॉर्म वेरीफाई करना होगा फॉर्म वेरीफाई होने के बाद में स्कूल में रिपोर्टिंग हो जाएगी और स्कूल में जाकर अपने दस्तावेज जमा करवाकर दस्तावेज वेरिफिकेशन जरूर करवाएं दस्तावेज वेरिफिकेशन नहीं होने पर आपका प्रवेश अमान्य होगा
आरटीई में दस्तावेज वेरीफिकेशन कौन करेगा
दस्तावेज वेरिफिकेशन का कार्य आपके द्वारा रिपोर्टिंग की गई स्कूल के द्वारा किया जाता है अर्थात आरटीई का फॉर्म भरा जाता है उस समय जो दस्तावेज अपलोड किए जाते हैं उन दस्तावेजों को वेरिफिकेशन करने का कार्य स्कूल का होता है यदि स्कूल वाले वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आपका प्रवेश अमान्य होता है अर्थात आप आरटीई की लिस्ट में शामिल ही नहीं होते हो इसलिए दस्तावेज वेरीफिकेशन आप स्वयं स्कूल में जाकर करवाएं अन्यथा आपका प्रवेश नहीं होगा चाहे आपका वरीयता कर्म 1 ही क्यों ना हो
आरटीई दस्तावेज वेरिफिकेशन में आपको क्या-क्या जमा करवाना होगा
आप स्कूल में दस्तावेज जमा करवाने जाएं तो निम्न दस्तावेज लेकर जाए
- विद्यार्थी का आधार कार्ड
- विद्यार्थी का जन्म प्रमाण पत्र
- विद्यार्थी की 2 फोटो
- विद्यार्थी के पिता का आय प्रमाण पत्र (पिता नहीं होने पर माता का आय प्रमाण पत्र लगाएं)
- विद्यार्थी का जाति प्रमाण पत्र
- विद्यार्थी का मूल निवास प्रमाण पत्र
- विद्यार्थी के पिता तथा माता का आधार कार्ड
- आरटीई का भरा हुआ आवेदन फॉर्म
सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी करके स्कूल में जमा करवाना होगा जिसकी अंतिम दिनांक 25 मई 2022 है इससे पहले आपको रिर्पोटिंग ऑनलाइन करके दस्तावेज स्कूल में जमा करवाने होंगे अन्यथा आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा
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अब से सरकार उन्ही बच्चों के फॉर्म ऑनलाइन लेगी जिनकी उम्र 31 March 2023 को 03 वर्ष से 07 वर्ष के मध्य होगी |
RTE Online(बच्चों कि फ्री शिक्षा)
राजस्थान सरकार के तहत निजी विद्यालय मे 25 % छात्र
तथा छात्राओ को कक्षा Nursery से 12 तक नि:शुल्क दी जाती है |
ऑफिसयल न्यूज देखने के लिए पूरा पढ़े आगे पीडीएफ भी दी गई है
फॉर्म भरने के लिए जरूरी दस्तावेज देखे
उपरोक्त लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा |
RTE Online(बच्चों कि फ्री शिक्षा) Free Admission
जिसमे निम्न दस्तावेज़ कि जरूरत पड़ेगी –
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जाति-प्रमाण पत्र – जाति प्रमाण पत्र कैसे बनता
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मूल निवास प्रमाण पत्र
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राशन कार्ड
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आधार कार्ड
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पिता का आधार कार्ड
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माता का आधार कार्ड
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जन्म प्रमाण पत्र
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छात्र अथवा छात्रा का फोटो
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आय प्रमाण पत्र
छात्र ऑनलाइन आवेदन
(आवेदन की अंतिम तिथि : 10-अप्रैल-2023)
आवश्यक सूचना
- अभिभावक विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन मे अपने परिक्षेत्र के अधिकतम 5 विद्यालयों का चयन कर सकते है ।
- जाति, निवास स्थान, बीपीएल सूची, विकलांगता के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है ।
- विद्यालय/विद्यालयों में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु बेसिक विवरण के साथ जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत एवं ग्राम, एडमिशन कक्षा का चयन कर डाटा सुरक्षित करें, तत्पश्चात विद्यालय/विद्यालयों का चयन कर डाटा सेव करें तथा एडमिशन फॉर्म को ‘फाइनल लॉक’ बटन पर क्लिक कर लॉक करें
RTE FORM AGE LIMIT
फॉर्म भरने के लिए आपके बच्चो की उम्र ये होनी चाहिए
क्रं.स. |
विवरण / गतिविधि |
आरटीइ टाईम फ्रेम |
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1 |
विज्ञापन जारी करना |
दिशा निर्देश जारी होने के तत्काल बाद |
2 |
सम्बंधित विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना |
NA |
3 |
सम्बंधित CBEO द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट की मॉनिटरिंग करना |
NA |
4 |
अभिभावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना |
10-अप्रैल-2023 |
5 |
ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रम निर्धारित करना |
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6 |
अभिभावक द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना |
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7 |
आवेदन पत्रों की जाँच करना |
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8 |
आवेदन में Correction की स्थिति में छात्र द्वारा संसोधन करना |
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9 |
आवेदन में Correction की स्थिति में जाँच करना |
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10 |
छात्र का ऑनलाइन चयन करना एवं छात्र द्वारा अपने आवेदन क्रमांक से लॉगिन कर सहमति (YES)देना |
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11 |
शेष रिक्त रही आरटीई सीट्स पर पोर्टल द्वारा स्वतः ही आवंटन कर
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आर. टी. ई. एवं इसका उद्देश्य
नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया जिसकी धारा 12(1)(ग) के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एन्ट्री लेवल कक्षा की 25 प्रतिशत सीटों पर दुर्बलवर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक बालिकाओं को अनिवार्य रूप से प्रवेश देकर कक्षा 8 तक नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी, जिसके संबंध में गैर सरकारी विद्यालयों को पुनर्भरण अधिनियम की धारा 12(2) तथा राजस्थान नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
आर. टी. ई. के तहत कौन से बालक निः शुल्क स्कूली शिक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
(आवेदन पात्रता)
ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम है ।
असुविधाग्रस्त समूह
- अनुसूचित जाति के बालक
- अनुसूचित जन जाति के बालक
- अनाथ बालक
- एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित माता-पिता/संरक्षक के बालक
- युद्ध विधवा के बालक
- निःशक्त बालक जो कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की परिभाषा में सम्मिलित हों ।
- पिछड़ा वर्ग अथवा विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम है ।
- ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग / शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गयी बी.पी.एल. सूची (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची) में सम्मिलित है ।
बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में निवास करने वाला होना चाहिए । राज्य नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है । प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक-बालिका को प्राथमिकता दी जायेगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड/गांव में स्थित है, वहां से वांछित संख्या में बालक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शेष शहरी निकाय/ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में शहरी निकाय/ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक-बालिका प्रवेश के पात्र नहीं होंगे ।
आर. टी. ई. के तहत आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
दुर्बल वर्ग
- अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक होने का प्रमाण-पत्र ।
- बालक / अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण-पत्र ।
- बालक की आयु सम्बन्धी दस्तावेज ।
असुविधाग्रस्त समूह
- बालक/अभिभावक का अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र । अथवा
- बालक/अभिभावक का अनुसूचित जन जाति प्रमाण-पत्र । अथवा
- अनाथ आश्रम द्वारा बालक के अनाथ होने की घोषणा । अथवा
- एचआईवी/केंसर से प्रभावित होने की रजिस्टर्ड डाइग्नोस्टिक केन्द्र की रिपोर्ट अथवा
- युद्ध विधवा के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र । अथवा
- विशेष आवश्यकता वाले (नि:शक्तकजन) बालकों के लिए सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र । अथवा
- पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक होने का प्रमाण-पत्र अथवा
- बी.पी.एल. कार्ड (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची के आधार पर)
- बालक/अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण-पत्र ।
- बालक का आयु सम्बान्धी दस्ताीवेज ।
आर. टी. ई. – आवेदन प्रक्रिया
- ध्यान दें : अभिभावक सत्र 2021-22 में केवल आरटीइ पोर्टल / राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप को एक्सेस करके ऑनलाइन आवेदन ही दे सकते है । इस प्रक्रिया में अभिभावक कैचमेंट एरिया के विद्यालयों की सूचि में से अधिकतम पांच (5) विद्यालयों का चयन कर सकतें हैं । एक ही विद्यालय में एक से अधिक बार आवेदन करने पर केंद्रीकृत लॉटरी प्रकिया द्वारा अलॉट अधिकतम मान्यता क्रमांक ही प्रवेश के लिए मान्य होगा ।
- आवेदन की अंतिम तिथि : 24-अक्तूबर-2021
आर. टी. ई.-चयन प्रक्रिया (केन्द्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया)
- इस प्रक्रिया में रैन्डम प्रणाली द्वारा लॉटरी निकाली जाती है जिसमें ऑनलाइन प्राप्त सभी पात्र आवेदन सम्मिलित किये जाते हैं । पात्र आवेदनों की सूचि आरटीइ पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध होती है । इस प्रक्रिया में पहले वे बालक लिए जाते है जो उसी वार्ड / ग्राम के निवासी है जिसमें विद्यालय स्थित है एवं उनको रैन्डम प्रक्रिया द्वारा विद्यालय वार एक वरीयता क्रमांक दिया जाता है । इसके पश्चात शेष बचे वे आवेदन लिए जाते है तो उस ग्राम पंचायत / म्युनिसिपल एरिया के निवासी है जिसमें विद्यालय स्थित है ।
- केंद्रीकृत लॉटरी मीडिया एवं अभिभावकों के समक्ष शिक्षा संकुल में तय तिथि को निकली जाती है एवं लॉटरी निकलने के तुरंत बाद विद्यालय वार इस प्रकार तैयार सूचि ऑनलाइन प्रदर्शित कर दी जाती है । विद्यालय भी इस सूचि के अपने नोटिस बोर्ड पर लगाते हैं ।
- यह वरीयता सूचि प्रवेश की गारण्टी नहीं है, उपलब्ध सीटों के अनुसार अंतिम तिथि से पूर्व रिपोर्ट करने वाले बालकों एवं ओरिजिनल दस्तावेजो के मिलान के पश्चात ही आवेदन सुनिश्चित होता है ।
- आवेदन की अंतिम तिथि : 15 – मई 2022
- ऑनलाइन लॉटरी दिनांक : 17-मई-2022
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RTE Apply online form Link 2023
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नोट – यदि आपने टेलीग्राम ऐप इनस्टॉल नहीं किया हुआ है तो पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम इनस्टॉल कर ले उसके बाद चैनल ज्वाइन करे |
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Start Date of Online admission |
29-03-2023 |
Last Date of Online admission (आवेदन की अंतिम तिथि )
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10-04-2023 |
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