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RTE में यदि आपने फॉर्म भरा था और यदि आपका नंबर आया है तो कैसे चेक करे की आया है नहीं इसके लिए निचे जाये और दिए गए लिंक पर क्लिक करे और वेबसाइट खोले तो पता चलेगा की आपका नंबर किस क्रम पर है यदि स्कूल के कुल RTE कि 50 सीट है और आपका नंबर 50 से कम पर है तो आपका प्रवेश माना जायेगा |
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरटीई में एडमिशन होने के बाद में लॉटरी सिस्टम होता है लॉटरी सिस्टम में यदि स्कूल में कुल सीटें 15 है और आपके बच्चे की वरीयता क्रम 15 के अंदर आ रहा है तो आपको रिपोर्टिंग करना होता है ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे होती है इसकी जानकारी हम दे रहे हैं यदि आप रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो आपके बच्चे का एडमिशन नहीं माना जाएगा
आपने आरटीई का फॉर्म भरा है तो आपको पता होगा कि आपने कुल 5 स्कूल लगाई होगी और जब लॉटरी निकली होगी तब उन सभी स्कूल के सामने वरीयता क्रम आ रहा होगा उससे यह होता है कि आपका नंबर इस स्कूल में कितने नंबर पर है उसके अनुसार आपक यह ज्ञात करना होगा कि उसे स्कूल में कुल कितनी सीटें हैं यदि स्कूल में कुल आरटीई के लिए 10 सीटें हैं और आपका फॉर्म संख्या वरीयता क्रम में 15 पर है तो आप के चांस कम है यदि आपका वरीयता क्रम 10 के अंदर है तो आप उस स्कूल में प्रवेश के लिए योग्य हैं लेकिन फिर भी कई बार होता है कि कुछ छात्र के अभिभावक अन्य स्कूलों में प्रवेश करवा देते हैं या रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो 15 नंबर होने पर भी आपका प्रवेश आ जाता है इसलिए आपको रिपोर्टिंग जरूर करनी चाहिए रिपोर्टिंग करने के लिए आपको केवल आपका फॉर्म ऑनलाइन वेबसाइट किसी भी साइबर कैफे मित्र पर जाकर लॉग इन करना होगा और किसी एक स्कूल का चयन करके आपको फॉर्म वेरीफाई करना होगा फॉर्म वेरीफाई होने के बाद में स्कूल में रिपोर्टिंग हो जाएगी और स्कूल में जाकर अपने दस्तावेज जमा करवाकर दस्तावेज वेरिफिकेशन जरूर करवाएं दस्तावेज वेरिफिकेशन नहीं होने पर आपका प्रवेश अमान्य होगा
दस्तावेज वेरिफिकेशन का कार्य आपके द्वारा रिपोर्टिंग की गई स्कूल के द्वारा किया जाता है अर्थात आरटीई का फॉर्म भरा जाता है उस समय जो दस्तावेज अपलोड किए जाते हैं उन दस्तावेजों को वेरिफिकेशन करने का कार्य स्कूल का होता है यदि स्कूल वाले वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आपका प्रवेश अमान्य होता है अर्थात आप आरटीई की लिस्ट में शामिल ही नहीं होते हो इसलिए दस्तावेज वेरीफिकेशन आप स्वयं स्कूल में जाकर करवाएं अन्यथा आपका प्रवेश नहीं होगा चाहे आपका वरीयता कर्म 1 ही क्यों ना हो
सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी करके स्कूल में जमा करवाना होगा जिसकी अंतिम दिनांक 25 मई 2022 है इससे पहले आपको रिर्पोटिंग ऑनलाइन करके दस्तावेज स्कूल में जमा करवाने होंगे अन्यथा आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा
बीमारी के कारण पिछले सत्र में आरटीई में निशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया 7 माह विलंब से शुरू हुई थी आमतौर पर आरटीआई में निशुल्क प्रवेश के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अप्रैल में शुरू हो जाती है लेकिन बीमारी के कारण पिछले सत्र में स्कूल सितंबर में खुले गए थे वहीं आरटीई में प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों पर निशुल्क प्रवेश ऑनलाइन आवेदन 11 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक लिए गए थे
नवंबर से निशुल्क प्रवेश 25 पर्सेंट स्टूडेंट की प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई शुरू हुई
बीमारी के कारण यह सेशन भी लेट होगा एग्जाम अप्रैल के बजाय मई होंगे खत्म
बीमारी के कारण वर्तमान शिक्षा सत्र भी प्रभावित हुआ है यही कारण है कि नया शिक्षा सत्र 2022-23 इस बार 1 मई से शुरू नहीं हो पाएगा होम एग्जाम इस बार 28 अप्रैल से 11 मार्च तक चलेंगे इस कारण मई के अंतिम सप्ताह से नया सत्र शुरू होने की संभावना बताई जा रही है
RTE Online(बच्चों कि फ्री शिक्षा) Free Admission
क्रं.स. |
विवरण / गतिविधि |
आरटीइ टाईम फ्रेम |
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1 |
विज्ञापन जारी करना |
दिशा निर्देश जारी होने के तत्काल बाद |
2 |
सम्बंधित विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना |
NA |
3 |
सम्बंधित CBEO द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट की मॉनिटरिंग करना |
NA |
4 |
अभिभावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना |
02-मई 2022 से 15 – मई 2022 तक |
5 |
ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रम निर्धारित करना |
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6 |
अभिभावक द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना |
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7 |
आवेदन पत्रों की जाँच करना |
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8 |
आवेदन में Correction की स्थिति में छात्र द्वारा संसोधन करना |
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9 |
आवेदन में Correction की स्थिति में जाँच करना |
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10 |
छात्र का ऑनलाइन चयन करना एवं छात्र द्वारा अपने आवेदन क्रमांक से लॉगिन कर सहमति (YES)देना |
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11 |
शेष रिक्त रही आरटीई सीट्स पर पोर्टल द्वारा स्वतः ही आवंटन कर
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नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया जिसकी धारा 12(1)(ग) के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एन्ट्री लेवल कक्षा की 25 प्रतिशत सीटों पर दुर्बलवर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक बालिकाओं को अनिवार्य रूप से प्रवेश देकर कक्षा 8 तक नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी, जिसके संबंध में गैर सरकारी विद्यालयों को पुनर्भरण अधिनियम की धारा 12(2) तथा राजस्थान नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम है ।
बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में निवास करने वाला होना चाहिए । राज्य नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है । प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक-बालिका को प्राथमिकता दी जायेगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड/गांव में स्थित है, वहां से वांछित संख्या में बालक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शेष शहरी निकाय/ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में शहरी निकाय/ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक-बालिका प्रवेश के पात्र नहीं होंगे ।
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Start Date of Online admission |
09-07-2020 |
Last Date of Online admission(आवेदन की अंतिम तिथि ) |
24-07-2020 |
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