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UP विवाह अनुदान योजना यूपी के मुख्यमंत्री जी पर देश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों की शादी के लिए इस योजना का संचालन किया है.
इस यूपी शादी अनुदान योजना के अंतर्गत विवाह हेतु किए जाने वाले आवेदन में पुत्र की आयु की तिथि 18 वर्ष या उससे अधिक
होनी चाहिए और वर्ग की आयु शादी के समय 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए इस योजना के तहत एक परिवार से अधिकतम दो लड़कियों हेतु अनुदान अनुमन्य ने होगा।
यूपी के गरीब लोगों को आर्थिक रुप से कमजोर है पैसे ना होने की वजह से अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते हैं इस बात पर ध्यान
देते हुए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश युवा अनुदान योजना को शुरू किया है इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति
अल्पसंख्यक आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार की लड़कियों की शादी के लिए राज्य सरकार
द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना के जरिए लड़कियों को लेकर लोगों की नकारात्मक सोच को बदलना।
उत्तर प्रदेश का लाभार्थी शादी के लिए राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहता है वह इच्छुक लाभार्थी इसे योजना
के अंतर्गत आवेदन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
सर्वप्रथम आवेदक को योजना की अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपको होम पेज खुल ।
होम पेज पर आपको नया पंजीकरण का विकल्प दिखाई देना इस विकल्प के नीचे आपको अपनी जाति के अनुसार नीचे दिए गए
विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना होगा फिर उस पर आपको क्लिक करना होगा।
ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदक फॉर्म खुल जाएगा इस आवेदक फोरम में पूछी गई संपूर्ण जानकारी जैसे
आवेदक का नाम आवेदक का आधार नंबर बेटी की शादी की तिथि आदि भरना होगा।
सभी जानकारी बनने के बाद आपको जमा करने के बटन पर क्लिक करना होगा उसके बाद आवेदक फोरम का प्रिंट आउट
निकाल कर भविष्य के लिए सुरक्षित कर ले।
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