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Hariyana Yojnaye
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज।
Hariyana Disability Pension Yojana
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना
Hariyana विकलांग पेंशन योजना के उद्देश्य:-(Disability Pension Yojana)
यह योजना विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए शुरू की गई है, जिनकी 40% से अधिक
विकलांगता के साथ उम्र 18 वर्ष से अधिक है और बीपीएल परिवार से संबंधित है, इस योजना के लिए आवेदन
कर सकते हैं ।
जैसे की आप लोग जानते है की विकलांग होने के वजह से बहुत से लोग के पास आय का कोई साधन नहीं होता ।
जिसकी वजह से वह अच्छे से जीवन यापन नहीं कर पाते इस hariyana Disability Pension Scheme
के अंतर्गत देश के विकलांग व्यक्तियों को प्रतिमाह पेंशन धनराशि प्रदान की जाएगी ।
किसी और के ऊपर निर्भर ना रहे, आत्मनिर्भर जीवन जी सकें पेंशन के रूप में दी गई राशि से वह कम से
कम अपनी निजी उपयोग की वस्तुएं खरीद सकते हैं।
अगर आप किसी भी अन्य पेंसिल योजना राज्य सरकार या केंद्र सरकार का लाभ ले रहे हैं .
तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
अगर कोई विकलांग व्यक्ति जो सरकारी पद पर कार्यरत है तो वह इस पेंशन योजना का आवेदन नहीं कर सकता है।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए हरियाणा राज्य का निवासी होना अनिवार्य।
आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
कम से कम 3 वर्ष की अवधि से हरियाणा राज्य में रह रहा हो।
विकलांग व्यक्ति की विकलांगता का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है जिसमें उसे 60% से लेकर 100% विकलांग होना अनिवार्य है।
शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी इसका फायदा उठा सकते हैं।
वह व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सकते हैं जिन्हें बहुत कम दिखाई देता हो या बिल्कुल अंधे हो वो भी विकलांगों की कैटेगरी में आएंगे।
जिन व्यक्तियों को कुष्ठ रोग हो जाता है वह भी इसी श्रेणी में आएंगे।
पोलियो ग्रस्त लोग या कोई एक्सीडेंट में विकलांग हुआ हो वह भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं
(Hariyana Disability Pension Yojana)
आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
एक पासपोर्ट साइज फोटो
बैंक पासबुक
विकलांग सर्टिफिकेट
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की वार्षिक आय क्या है?(Disability Pension Yojana)
लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 1000 रु होनी चाहिए
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन:-(Disability Pension Yojana)
लाभार्थी योजना के आवेदन के लिए अपने नजदीकी ईमित्र पर संपर्क करें।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना से संबंधित शिकायत कैसे करें ?(Disability Pension Yojana)
इस योजना से संबंधित कोई भी परेशानी अथवा प्रसन्न है तो आप इसके अधिकारी पोर्टल पर पूछ सकते हैं
इसके लिए साइट को खोलना होगा।
और रिपोर्ट सेशन में जाकर Pensioner Complaint पर क्लिक करना होगा केंद्र द्वारा चलाई जाने वाली योजना
के लिए भी आप प्रधानमंत्री को ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं।
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