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परिवार पहचान पत्र 2020 योजना को लॉन्च करने की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा की गयी थी । सरकार द्वारा राज्य के नागरिको को केंद्रीय सेवाओं और योजनाओ का लाभ पहुंचने के लिए परिवार पहचान पत्र योजना को शुरू किया गया है ।
इस परिवार पहचान पत्र के ज़रिये आप पूरे परिवार का डाटा इकठ्ठा कर सकेंगे। 14 अंकों के विशिष्ट पहचान पत्र का उद्देश्य नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण के साथ-साथ भ्रष्टाचार को कम करने और राज्य के नकली लाभार्थी का पता लगाने में पारदर्शिता प्रदान करना है। इस योजना के ज़रिये राज्य में लगभग 54 लाख परिवारों को लाभ प्रदान करना । योजना के ज़रिये पात्र लाभार्थी को सभी सेवाओं और योजनाओं की स्वचालित डिलीवरी सुनिश्चित करना है।
परिवार पहचान कार्ड में एक नंबर दिया जायेगा जो कि 14 अंको का नंबर है । जो हर परिवार के लिए यूनिक है।
इस परिवार पहचान पत्र के ज़रिये स्कूल कॉलेजो में एडमिशन लेने में सहायता मिलेगी और सरकारी और निजी नौकरियों को प्राप्त करने में भी सहायक है ।
परिवार पहचान कार्ड के ज़रिये भष्टाचार में कमी आएगी ।
वे परिवार जिनका नाम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना या SECC डेटा सूची में पंजीकृत हैं वे भी परिवार पहचान पत्र के लिए नामांकन फॉर्म भर सकते है |
आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए
सर्वप्रथम आवेदक को परिवार पहचान पत्र योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर
जाना होगा।
ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
इस पोर्टल पर राज्य के लोग लोग देख सकते हैं कि विकलांगता, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे लागू की जाए। इसके अनुसार, CSCs के ऑपरेटर फिर पेंशन योजनाओं के आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं।
इन परिवार पहचान पत्र योजना रूपों को संबंधित चित्रण द्वारा अद्यतन किया जाएगा। अपडेट करने के बाद, व्यक्ति को दो प्रिंट-आउट निकालने की अनुमति होगी।