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Ekal nari pension Yojana

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मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना (Cmwps scheme)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से अलग-अलग तरह की पेंसिल योजनाएं संचालित की जा रही है.

जिनका अलग-अलग श्रेणियों में आमजन को लाभ मिल रहा है।

राष्ट्रीय पेंसिल योजनाओं का लाभ भी राज्य सरकार के माध्यम से ही दिया जा रहा है

राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जरिए यह लाभ मिल रहा है .

राज्य में राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं का लाभ प्रदेश में वर्तमान में 78,51,897  आमजन  विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे हैं।

एकल नारी पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या है ? (Ekal nari pension Yojana)

एकल नारी पेंशन योजना के लिए पात्रता 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं।

एकल नारी पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें।

ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक के लिए संबंधित क्षेत्र के विकास अधिकारी  पंचायत समिति एवं शहरी क्षेत्र मैं उपखंड अधिकारी को निर्धारित फॉर्म भर कर प्रस्तुत करें।

एक नारी पेंशन योजना के लिए वित्तीय लाभ क्या है ? (Ekal nari pension Yojana)

एकल नारी पेंशन योजना के लिए वित्तीय लाभ आवेदक की आयु के अनुसार निर्धारित किया गया है।

आवेदक की आयु।                                                                          वित्तीय देय लाभ

18 वर्ष या उससे अधिक आयु लेकिन 55 वर्ष से कम को                     500/-रुपये           

55 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम को                            750/-रुपये 

60 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 75 वर्ष से कम को                            1000/-रुपये

75 वर्ष या उससे अधिक को                                                              1500/-रुपये

एकल नारी पेंशन योजना में वार्षिक आय (Ekal nari pension Yojana)

आवेदक की वार्षिक आय 48000 रुपए प्रति वर्ष तक निर्धारित की गई है।

एकल नारी पेंशन योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें ? (Ekal nari pension Yojana)

संबंधित जिले के जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / संबंधित पंचायत समिति / उपखंड कार्यालय में

मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए संपर्क कर सकते हैं।

एकल नारी पेंशन योजना में लगने वाले दस्तावेज (Ekal nari pension Yojana)

  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय संबंधित प्रमाण
  •  पहचान आईडी अथवा भामाशाह कार्ड आईडी
  • बैंक संबंधित जानकारी
  • जन आधार कार्ड
  • एक फोटो

  • स्टाम्प पर घोषणा -पत्र

  • आधार कार्ड

  • मृत्यु  प्रमाण -पत्र / तलाक पत्र

आदि जानकारी फॉर्म के साथ सलंगन करना अनिवार्य है इस के सत्यापन के बाद ही पेंशनर का नाम लाभार्थी पेंशन सूची में दर्ज करवाया जायेगा।

एकल नारी पेंशन योजना में  स्टेटस कैसे चेक करें ?(Ekal nari pension Yojana status)

योजना के अंतर्गत अपना स्टेटस चेक करने के लिए इस लिंक raj.nic.in पर जाए ऊपर लिखे Report सेक्शन पर क्लिक करें।

जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आपको Pensioner Online Status पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद एक पेज खुलेगा जिसमें एप्लीकेशन नंबर पर के कैप्चा को सही तरह से पढ़ना होगा जिसके बाद स्टेटस पर क्लिक करके

पेंशनर अपना स्टेटस देख सकते हैं।

एकल नारी पेंशन योजना की सूची में अपना नाम कैसे देखें ?(Ekal nari pension Yojana)

ग्राहक का नाम लाभार्थी सूची में जोड़ा है या नहीं यह चेक करने के लिए लिंक raj.nic.in पर क्लिक करके खोलें और उस में रिपोर्ट पर क्लिक करें।

उसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां Beneficiary Report पर क्लिक करें।

जिसके बाद आप अपने जिले के अनुसार लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं अगर आपने सारे नियम का पालन करते हुए परंपरा है.

तो आपका नाम सूची में डाला जाएगा।

एकल नारी पेंशन योजना से संबंधित शिकायत कैसे करें ? (Ekal nari pension Yojana)

इस योजना से संबंधित कोई भी परेशानी अथवा प्रसन्न है तो आप इसके अधिकारी पोर्टल पर पूछ सकते हैं इसके लिए साइट को खोलना होगा

और रिपोर्ट सेशन में जाकर Pensioner Complaint पर क्लिक करना होगा केंद्र द्वारा चलाई जाने वाली योजना के लिए भी आप प्रधानमंत्री

को ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं।

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