Strictness: RBI changes the rules related to credit debit cards for banks NBFCs
Strictness: RBI changes the rules related to credit debit cards for banks NBFCs
सख्ती : आरबीआई ने बैंकों एनबीएफसी के लिए क्रेडिट डेबिट कार्ड से जुड़े नियमों में किया बदलाव
क्रेडिट कार्ड बंद करने में देरी हुई तो बैंकों पर लगेगा जुर्माना मूलधन में नहीं जुड़ेगा ब्याज
मुंबई: रिजर्व बैंक (आरबीआई ) ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने के नियमों में बदलाव किया है जो 1 जुलाई 2022 से लागू हो जाएगा आरबीआई के नियमों के मुताबिक ग्राहकों की मंजूरी के बिना नया क्रेडिट कार्ड जारी करने में या पुराने क्रेडिट को कार्ड अपग्रेड करने पर जारी कर्ता कंपनी में बैंक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी |
आरबीआई ने कहा कि क्रेडिट कार्ड बंद करने के अनुरोध के 7 दिन के अंदर ग्रह क्रेडिट कार्ड बंद नहीं होता है तो बैंक और एनबीएफसी को ग्राहकों को प्रतिदिन ₹500 के हिसाब से जुर्माना देगा बेशक कार्ड धारकों पर कोई बकाया राशि नहीं हो कार्ड जारी करने वाली कंपनियों या उन्हें एजेंट के रूप में काम करने वाले तीसरे पक्ष की ओर से अब ग्राहकों को बकाया वसूली को लेकर डराने धमकाने से रोक दिया गया है ऐसा करने पर कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई होगी |
मूलधन में ब्याज नहीं होगा एडजेस्ट
रिजर्व बैंक में लोन के प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन में प्याज की बकाया राशि एडजस्ट करने पर रोक लगाई है आरबीआई ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि बकाया चार्ज ले लवी व र्टेक्स को लोन के मूलधन में जोड़ कर उस पर ब्याज नहीं लगाया जाए |
इन्हें भी मिली कार्ड जारी करने की मंजूरी
आरबीआई ने एनबीएफसी को भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या चार्ज कार्ड जारी करने की मंजूरी दे दी है लेकिन इसके लिए उन्हें पहले मंजूरी लेनी होगी वैसे सहकारी बैंक एनबीएफसी जिनका नेटवर्क 100 करोड से अधिक है वह क्रेडिट कार्ड बिजनेस शुरू कर सकते हैं तो मिल सकेगा मोटा मुआवजा |
अगर बैंक ने ग्राहक की मंजूरी के बिना कोई नया क्रेडिट या डेबिट कार्ड जारी एक्टिवेट या अपग्रेड किया है और उसका बिल ग्राहकों को भेजा है तो बैंकों को लगाया गया चार्ज ग्राहकों को रिवर्स करना होगा साथ ही पेनल्टी के रूप में लगाए गए चार्ज की दो गुना राशि ग्राहकों को लोटानी होगी ग्राहक इसकी शिकायत आरबीआई लोकपाल को कर सकते हैं ग्राहकों की ओर से आरबीआई को की गई शिकायत की स्थिति में क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक या एनबीएफसी को दोषी पाए जाने पर ग्राहकों को उनके समय की बर्बादी प्रताड़ना और मानसिक पीड़ा के लिए भारी मुआवजा देना पड़ेगा बिना इजाजत जारी किए गए कार्ड का यदि दुरुपयोग होता है तो उसकी जिम्मेदारी बैंकों की होगी ग्राहकों की नहीं |
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से लागू होंगे नए नियम इसे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना होगा अधिक सुरक्षित
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करो रुपए से अधिक नेटवर्क वाले एनएफसी और सहकारी बैंकों को क्रेडिट कार्ड जारी करने की मंजूरी
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₹500 प्रतिदिन जुर्माना देना होगा अगर अनुरोध करने की 7 दिन के अंदर बंद नहीं हुआ क्रेडिट कार्ड
यह है क्रेडिट कार्ड से जुड़े 5 नियम
1. क्रेडिट कार्ड बंद करने के किसी भी अनुरोध को साथ कारोबारी दिन में पूरा किया जाना चाहिए कार्ड होल्डर की ओर से बकाया भुगतान जरूरी है
2. कार्ड जारीकर्ता डाक से क्रेडिट कार्ड बंद करने का अनुरोध भेजने पर जोर नहीं देगा कार्ड बंद होने की सूचना कार्ड होल्डर को देनी होगी
3. बैंकों को क्रेडिट कार्ड बंद करने के लिए कई चैनल उपलब्ध कराने होंगे इनमें हेल्पलाइन , ईमेल, आईवीआर, वेबसाइट लिंक, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल एप्प आदि मोड शामिल है
4. यदि कार्ड का उपयोग 1 वर्ष से अधिक समय से नहीं किया गया है तो बैंक आधार को सूचित करने के बाद क्रेडिट कार्ड अकाउंट को बंद करने का प्रोसेस शुरू कर सकता है
5. बंद होने के बाद अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसे वार्ड होल्डर के बैंक खाते से ट्रांसफर करना होगा बैंकों को 30 दिन के भीतर अंदर क्रेडिट कार्ड बंद करने की जानकारी क्रेडिट इनफॉरमशन कंपनी को देनी होगी |