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राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में पति-पत्नी दोनों के कर्मचारी / पेंशनर होने की स्थिति में RGHS कार्ड कैसे बनेगा

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में पति-पत्नी दोनों के कर्मचारी / पेंशनर होने की स्थिति में RGHS कार्ड कैसे बनेगा

यह स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में पति एवं पत्नी दोनों के आरजीएचएस
लगार्थी होने की स्थिति में एक ही जनआधार कार्ड के माध्यम से पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गयी
है।

इस हेतु पति-पत्नी दोनों के कर्मचारी /पेंशनर होने की स्थिति में किसी एक की एसएसओ आईडी
के माध्यम से पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान पति अथवा पत्नी
को कर्मचारी /पेंशनर चुनते हुए सत्यापित किया जाता है। उक्त के संबंध में सूचित किया जाता है कि
ऐसे प्रकरणों में जिस लाभार्थी की एसएसओ आईडी से पंजीकरण किया गया है कि एसएसओ आईडी में
ही आरजीएचएस कार्ड डाउनलोड करने का विकल्प प्रदर्शित होगा।

हांलाकि अन्य को पंजीकरण के दौरान सत्यापित कर लेने की स्थिति में दोनों की एसएसओ,/ कर्मचारी आईडी से पंजीकरण किया हुआ
माना जायेगा।

पति-पत्नी दोनों में से जिसकी एसएसओ आईडी से पंजीकरण सम्पन्न होगा उसी के
मूल वेतन के आधार पर चिकित्सालय में अधिवास की पात्रता [entitlement of accommodation
का निर्धारण होगा।