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मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाए Moll niwas praman ptr बनवाने के लिए क्या क्या डाक्यूमेंट्स चाहिए |
Bonafide certificate process in hindi 2022 मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया क्या है ?
मूल निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक दस्तावेज होता है | मूल निवास प्रमाण पत्र यह बताता है की आप उस राज्य के निवासी है तथा आप उस स्थान पर कितने समय से निवास कर रहे है, मूल निवास प्रमाण पत्र स्वयं के पते का भी प्रमाण होता है यह एक तरह का पहचान पत्र भी होता है, मूल निवास प्रमाण पत्र आपके वर्त्तमान पते/निवास स्थान/घर/माकन जहा पर आप निवास कर रहे हे को बताता है, मूल निवास प्रमाण पत्र जो की राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली समस्त सरकारी योजनाओ में काम में लिया जाता है |
मूल निवास जिसको अंग्रेजी में Bonafide भी कहते है, यह एक बहुत ही महत्वपूरण दस्तावेजो में से एक है जिसका होना अति आवशयक है | यदि आप सरकारी योजनाओ, वेकेंसियो, का लाभ लेना चाहते है तो आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र का होना अति अवशयक है |
मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपके पास निम्न दस्तावेजो का होना बहुत ही आवश्यक है
1. जन आधार कार्ड |
2. राशन कार्ड (जिसमे अवेधक का नाम हो) |
3. आधार कार्ड |
4. 10th या किसी भी कक्षा की अंकतालिका या जन्म प्रमाण पत्र |
5. वोटर लिस्ट/ वोटर ID कार्ड (वर्तमान और 10 साल पुरानी वोटर लिस्ट/ वोटर ID कार्ड जिसमे आवेदक का स्वयं का नाम या माता-पिता का नाम हो | )
6. विवाहित महिलाओ के लिए विवाह प्रमाण पत्र |
7. भरा हुआ मूल निवास का फॉर्म |
यदि आप मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है तो आपको सर्वप्रथम मूल निवास के फॉर्म की आवशयकता होगी जिसको आप किसी भी ई-मित्र से या यहाँ दिए गए लिंक से निकाल सकते है, तथा फॉर्म को पूरी तरह से तेयार कर के किसी भी नजदीकी ई-मित्र पर जमा करावा दे |
फॉर्म भरने की प्रकिया
1. सबसे पहले आप फॉर्म में मांगी जाने वाली सभी जानकारी को अच्छे से भर ले तथा निचे आवेदक के साइन पर साइन करे |
2. अच्छे से फॉर्म भर जाने के बाद आप फॉर्म पर फोटो चिपका ले |
3. फॉर्म के पीछे ऊपर दिये गए सभी दस्तावेजो की फोटोकॉपी साथ लगा ले |
4. फॉर्म पर दिए गए दो सरकारी गजीटेट/गवाह की मोहर तथा साइन करवा ले (दो सरकारी गवाह कोन से होने चाहिये यह फॉर्म के निचे दिया गया है उसका अवलोकन कर ले )|
5. शपथ पत्र को भी भरे ( शपथ पत्र में यदि आवेदक 18 साल की आयु पूरण कर चूका हो तो स्वयं के नाम से भरे, अन्यथा आवेदक के पिता के नाम से भरे )|
6. फॉर्म में लगायी गयी फोटो और फॉर्म के शपथ पत्र को भी गजीटेट/गवाह या तहसील से नोटेरी करवा सकते है |
7. फॉर्म में लगाये गए समस्त दस्तावेजो को स्वप्रमाणित कर ले |
फॉर्म पूरी तरह से भर जाने के बाद आप किसी भी ई-मित्र सेवा केंद्र पर जाकर के फोम जमा करवा सकते हे |
फॉर्म ऑनलाइन करते समय आपके मोबाइल न. पर एक OTP पूछा जायेगा जो की आपको ई-मित्र सेंटर पर बताना होगा जिसके बाद आपका मूल निवास का फॉर्म ऑनलाइन कर दिया जायेगा |
फॉर्म ऑनलाइन कराने के बाद आपके मोबाइल न. पर मूल निवास प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या आ जाएगी |
इस मूल निवास प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या से आप अपने फॉर्म का ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते है |
ई-मित्र द्वारा फॉर्म को ऑनलाइन कर दिए जाने के बाद तसीलदार द्वारा आपके फॉर्म की जाँच की जाएगी जिसके उपरांत यदि आपके फॉर्म में कमी पाई जाती है तो आपका फॉर्म वापस भेज दिया जायेगा, यदि कोई कमी नहीं रहती हे तो आपका फॉर्म अपरूड/सक्सेस होकर बन जायेगा |
इसके बाद आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र मूल निवास प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या द्वारा किसी भी ई-मित्र से प्राप्त कर सकते है |
मूल निवास प्रमाण पत्र हर राज्य में बनवाए जाने वाला दस्तावेज है, यह आपकी निवास स्थान की जानकारी देता है, यह बताता हे की आप वास्तव में उस राज्य के मूल निवासी है या नहीं | मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त नहीं होती परन्तु मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता सरकारी सेवाओ, भरतीयों तथा योजनाओ में 8-10 साल के लिए रहती है, तथा कभी-कभी कुछ परिस्थितियो के कारण इसमे बदलाव होते रहते है, जिससे आपको नया मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, और यह तब तक वैध रहता है जब तक के आप अपने निवास स्थान में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करते |