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If a shopkeeper does not take back the goods sold, then you can complain about it here

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यदि कोई दुकानदार बिका हुआ माल वापस नहीं लेता है तो इसकी शिकायत आप यहां कर सकते हैं

 

अक्सर कई दुकानों और प्रतिष्ठानों के बाहर बिका हुआ माल वापस नहीं होगा ऐसा स्लोगन चिपका दिया जाता है बैनर या तक की लगा दी जाती है वास्तव में यह उपभोक्ताओं के अधिकार का हनन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ऐसे दुकानदारों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है अगर उपभोक्ता शिकायत करता है तो उपभोक्ता मंच संबंधित दुकानदार पर जुर्माना भी लगाएगा और विकसित देशों में उपभोक्ताओं की चीज पसंद आने अथवा संतुष्ट नहीं होने पर वहां आसानी से माल रिटर्न हो जाता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में स्पष्ट प्रावधान दिया हुआ है कि कोई भी व्यापारी बिल पर यह नहीं लिख सकता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा लेकिन जागरूकता के अभाव में उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी नहीं है उपभोक्ता को दोषपूर्ण वस्तुओं सेवाओं के बदले जाने अथवा वापस किए जाने के साथ ही विद्यमान प्रावधानों के अंतर्गत पड़ती तो प्राप्ति एवं अनुचित व्यापार व्यवहार से सुरक्षित रहने का अधिकार है जिला मंच को अनुचित व्यवहार के विरुद्ध संबंधित व्यापारी को यथोचित निर्देश देने के विधिक अधिकार प्राप्त होते हैं |
हेमेंद्र नागर जिला रसद अधिकारी जोधपुर का कहना है कि कोई भी बचा हुआ माल वापस लेने से इनकार नहीं कर सकता अगर हमारे पास शिकायत आती है तो ऐसे व्यापारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी |
लियाकत अली सचिव उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति का कहना है कि शहर में अभी भी कई दुकानों प्रतिष्ठानों पर बेचा हुआ माल वापस नहीं लेने के बोर्ड लगे हैं जो भोक्ता नियमों का उल्लंघन है |
जिला रसद कार्यालय का कहना है कि विधिक माप विज्ञान विभाग के पास अब तक इस तरह की कोई शिकायत ही नहीं पहुंची है जिसमें किसी प्रतिष्ठान ने दी हुई वस्तु लेने से इनकार किया हूं यदि हमारे पास शिकायत आती है तो हम कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है |