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UP वृद्धावस्था पेंशन योजना

Table of Contents

UP वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ हेतु पात्रता। वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन करने के दस्तावेज़।

वृद्धावस्था पेंशन योजना का आवेदन कैसे करे

वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है। 

आज के समय में देखा जाता है कि लोग जब अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और अपना गृहस्थ जीवन अच्छे से जीने लगते हैं।

तो वे अपने वृद्ध माता-पिता को अपने ऊपर बोझ समझने लगते हैं और वे उन्हें घर से बेघर कर देते हैं।

ऐसे में वृद्धावस्था में लोग दर-दर भटकते रहते हैं। ऐसे लोगों की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अपने राज्य के

सभी वृद्ध लोगों को सहायता देने के लिए एक पेंशन योजना की शुरुआत की है।

जिसके तहत उन्हें मासिक आधार पर 800 रूपये तक प्रदान करने का प्रावधान है।
तत्कालिक राज्य सरकार ने इस तरह की पुरानी योजना से तुलना करते हुए नई योजना को बेहतर बताया है।

UP वृद्धावस्था पेंशन योजना

जैसे कि आपको मालूम होगा कि योगी सरकार प्रदेश के पिछड़े और गरीब तबके के लोगों के लिए समय-समय पर

समाजकल्याणकारी योजनाएं बनाती रहती है। उत्तर प्रदेश वृद्धजन/बुढ़ापा पेंशन योजना भी इन में से एक है।

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पिछले 4 साल के कार्यकाल में बहुत-सी सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं बनाई है।

इस लेख के माध्यम से हम आपको UP Old Age Pension Scheme से सम्बंधित सभी जानकारी प्रदान कर रहे हैं।

कृपया इसके लिए पूरा आर्टिकल अंत तक ध्यान से पढ़ें।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ हेतु पात्रता (Old Age Pension yojna)

 वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

बी॰पी॰एल॰ कार्ड धारक परिवार से आने वाले आवेदक।

देश में कोई भी सीनियर सिटीजन जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है चाहे वह बी॰पी॰एल॰ कार्ड धारक परिवार से नहीं आता हो तब भी वह अपनी

राज्य सरकार से वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज़ क्या हैं ?

(Old Age Pension yojna)

स्थाई निवासी – UP Old Age Pension Yojana का लाभ उन आवेदकों को मिलेगा।

जिनका जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ है और वे यही के स्थाई निवासी हैं।

अतः आवेदकों को निवास प्रमाण देने के लिए अपना राशन कार्ड, मतदाता कार्ड या अन्य इसी तरह के किसी एक

दस्तावेज की कॉपी जमा करनी होगी।
आयु सीमा – जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है कि यह पेंशन योजना केवल वृद्ध लोगों के लिए है।

जोकि 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं। इसलिए नागरिकों को अपना जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र

जमा करना होगा।
बीपीएल नागरिक – इस नयी पेंशन योजना का उद्देश्य हैं कि गरीब वरिष्ठ नागरिकों को सहायता प्रदान की जाए।

इसलिए वे आवेदक जिनका नाम राज्य बीपीएल सूची में दर्ज हो वे इसके लिए योग्य हैं।

अतः उन्हें आवेदन फॉर्म के साथ अपने जाति-प्रमाण पत्र की कॉपी भी जमा करनी चाहिए।
सालाना आय सीमा – वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आय-सीमा के बारे में जानकारी देनी आवश्यक है।

आवेदकों को इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर एवं पिछड़े वर्ग में आने वाले लोगों को दिया जाना है।

इसलिए आवेदकों को अपना आय का प्रमाण की कॉपी जमा करनी चाहिए।
बैंक खाता विवरण- इस योजना में यह भी आवश्यक है कि आवेदक का बैंक में अकाउंट हो।

क्योंकि इस पेंशन योजना में दी जाने वाली राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में डाली जाएगी।

अतः फॉर्म के साथ आवेदकों को बैंक खाते से सम्बंधित जानकारी देना होगी।

वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन फॉर्म(IGNOAPS)

जो व्यक्ति इस योजना में शामिल होना चाहता है अगर वह योजना के लिए पात्र है अतः तो वह सारे नियमों के अनुसार है।

तब इस कंडीशन में वह वृद्धावस्था पेंशन योजना का फॉर्म ऑनलाइन भर सकता है |

वृद्धावस्था पेंशन योजना का आवेदन कैसे करे ?

इसके लिए आपको नीचे दिये दस्तावेज़ के साथ नजदीकी ई-मित्र सेंटर से ऑनलाइन फॉर्म भरवाना होगा |

वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन के पश्चात चयन प्रक्रिया

  • द्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्र में                                                                             उपजिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से किया जाता है।
  • ग्राम पंचायत द्वारा भेजा गया प्रस्ताव खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के माध्यम से
  • ज़िला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को भेजा जाता है।
  • इसके पश्चात आवेदक द्वारा भेजे गए सभी दस्तावेज़ों की जाँच की जाती है।
  • यदि जाँच में सभी दस्तावेज़ सही पाए जाते है तो आवेदक को वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत रक़म ट्रांसफर कर दी जाती है।
  • प्रत्येक वर्ष दिसम्बर में वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों का सत्यापन कराया जाता है।

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