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Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana Application Form 2023: राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) द्वारा राज्य की बेटियों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित करने का अथक प्रयास किया जा रहा है। कन्याओं के विवाह के वक्त परिवार को बहुत सी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राजस्थान राज्य के ऐसे परिवार जो अपने बिटिया की शिक्षा व्यवस्था में असक्षम है। उन्हें सरकार द्वारा छात्रवृत्ति(scholarship) उपलब्ध कराकर बेटियों को शिक्षा(Education) के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सरकार के माध्यम इस समस्या को हल करने के लिए अलग-अलग तरह की योजनाओं का संचालन किया जाता है। इन योजनाओं के द्वारा से सामाजिक से लेकर आर्थिक मदद कन्याओं के विवाह के वक्त प्रदान की जाती है।
इसी श्रंखला में जो परिवार अपनी बिटिया की शादी को लेकर चिंतित है। राजस्थान सरकार के माध्यम से ऐसी ही एक योजना का संचालन किया गया है। जिसका नाम राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (Rajasthan Mukyamantri Kanyadan Yojana) है। इस योजना के द्वारा से राजस्थान की बेटियों के विवाह(Marrige) के वक्त उनको आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2023 से संबंधित सभी जानकारी को प्रदान करेंगे।
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का आरंभ राजस्थान सरकार के माध्यम से किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कन्या उत्थान तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के द्वारा राजस्थान के ऐसे परिवार जो अपनी बिटिया की शादी में खर्च करने हेतु सक्षम नहीं होते। उन सभी परिवारों को राजस्थान सरकार द्वारा ₹31000 से लेकर ₹41000 तक कन्यादान (Kanyadan) के रुप में आर्थिक अनुदान दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ उन सभी परिवारों को मिलेगा जो की सम्बन्धीत है: बीपीएल परिवार की कन्याओं, अंत्योदय परिवार की कन्याओं, आस्था कार्ड धारी परिवार की कन्या तथा आर्थिक दृष्टि से ऐसे परिवार जिसमें कोई कमाने वाला नागरिक नहीं है। और विधवा महिलाओं की कन्याओं को विवाह के लिए मदद राशि विवरण की जाएगी।
यह आर्थिक मदद 31000 रुपये से लेकर 41000 रुपये तक की होगी। हर एक परिवार की सिर्फ 2 कन्याएं ही इस योजना का फायदा प्राप्त करने की पात्र है। इस योजना का फायदा प्राप्त करने के लिए कन्या की उम्र 18 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए।
इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा जिला स्तर पर की जाएगी। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग समिति गठित की जाएगी। इस मॉनिटरिंग समिति के द्वारा राजस्थान के संपूर्ण जिलो में Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana का कार्यान्वयन किया जाएगा।
कन्यादान योजना का फायदा प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा करना होगा। यह आवेदन विवाह की दिनांक से 1 माह पूर्व या फिर विवाह की दिनांक से 6 माह पश्चात जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 सितंबर 2022 को Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2023 के तहत 24 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी प्रदान कर दी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत मुख्यमंत्री जी के माध्यम 48 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान रखा गया था। जिसमें से अभी तक 47.74 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देकर लाभार्थियों को आर्थिक संबल दिया जा चुका है।
अब इस 24 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट से योजना में प्राप्त होने वाले आवेदनों का जल्द ही निस्तारण किया जा सकेगा। एवं लाभार्थियों को सहायता राशि जल्द स्वीकृत की जा सकेगी। मुख्यमंत्री के माध्यम अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी देने से इस योजना के संचालन में गति आएगी। और ज्यादा से ज्यादा आवेदकों को जल्द से जल्द लाभान्वित किया जा सकेगा।
योजना का नाम |
|
आरंभ की गई |
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केद्वारा |
लाभार्थी |
राजस्थान राज्य के नागरिक |
उद्देश्य |
विवाह के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध करवाना |
राज्य |
राजस्थान |
साल |
2023 |
आवेदन प्रक्रिया |
ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड |
आधिकारिक वेबसाइट |
https://jankalyan.rajasthan.gov.in/ |
राजस्थान सरकार Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक मदद उपलब्ध करवाना। अब प्रदेश के लोगों को अपनी कन्याओं के लिए विवाह के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि राजस्थान सरकार उनको आर्थिक मदद मुहैया कराएगी।
यह योजना कन्या विवाह को रोकने में भी कारगर साबित होगी। क्योंकि इस योजना का फायदा सिर्फ उन्हीं बेटियों को प्रदान किया जाएगा जिनकी उम्र 21 साल या इससे ज्यादा है। इसके अलावा यह योजना प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार लाएगी एवं प्रदेश के लोग राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के संचालन से सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे।
राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से ऐसे परिवारों की आर्थिक रूप से मदद करना है, जो अपनी बिटिया की शादी पर खर्च करने हेतु सक्षम नहीं है। राज्य के BPLपरिवार श्रेणी सूची में स्थान रखने वाले तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को राजस्थान सरकार द्वारा बेटियों की शादी के 1 माह पहले या छह माह बाद तक अनुदान प्राप्ति का अवसर प्रदान किया जायेगा। इस योजना के तहत उन सभी बेटियों को तथा परिवारों को आर्थिक रूप से लाभ दिया जाएगा, जो की योजना के लिए उचित पात्रता रखते हैं। इस योजना के बहुत से लाभ और विशेषताएं हैं जैसे:-
(i). राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का शुभारंभ BPL परिवार की कन्याओं, अंतोदय परिवार की कन्याओं, आस्था कार्ड धारी परिवार की कन्या, आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार तथा विधवा महिलाओं की कन्या हेतु ₹31000 से लेकर के ₹41000 तक आर्थिक अनुदान दिया जाएगा।
(ii). मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभार्थी कन्या को ₹31000 से ₹41000 तक की सहायता राशी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कि जाएगी।
(iii). राजस्थान सीएम कन्यादान योजना (Rajasthan CM Kanyadan Yojana) के क्रियान्वयन किसी समीक्षा जिला स्तर पर की जाएगी। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग समिति गठित की जाएगी।
(iv). योजना की विशेष पहचान यही रहेगी की योजना जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग समिति गठित की जाएगी।
(v). मॉनिटरिंग समिति के द्वारा से संपूर्ण जिले में इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।
(vi). कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए एक परिवार से केवल दो लड़कियों के अनुदान हेतु आवेदन किया जा सकता है।
(vii). ऐसी विवाह योग्य कन्याओं को इस योजना का फायदा प्रदान किया जाएगा। जिनके माता-पिता का देहांत हो चुका है।
(viii). वह महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई है और उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है। ऐसी महिलाओं की पुत्रियां को भी इस योजना का लाभ प्राप्त करवाया जाएगा।
(ix). कन्यादान योजना का लाभ उन सभी बेटियों को मिलेगा जो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है।
(x). राजस्थान बिटिया कन्यादान योजना के अंतर्गत आवेदक परिवार को सभी निर्धारित प्रपत्र आवेदन फॉर्म के साथ जमा करवाने होंगे।
(xi). योजना लाभान्वित होने हेतु लाभार्थी परिवार बिटिया की शादी के 1 महीने पहले अथवा छह माह पूर्व तक आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए निम्न दिशा-निर्देशों का ध्यान में रखा जाना आवश्यक है जो की निम्न्लिखित है:-
(1). कन्यादान योजना के लिए आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा करना होगा।
(2). यह आवेदन पत्र विवाह तिथि से 1 माह पूर्व या विवाह तिथि के 6 माह पश्चात तक जिलाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।
(3). आवेदन का निराकरण अधिकतम 15 दिवस की अवधि में किया जाएगा।
(4). ध्यान रहे आवेदक को इस योजना के लिए आवेदन विवाह के पूर्व किया जाना है।
(5). कन्यादान योजना को राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है। इस योजना की ट्रैकिंग करने के लिए जिला अधिकारी को चिन्हित किया गया है।
(6). इस स्थिति में जिला अधिकारी के माध्यम आवेदन के सत्यापन की पुष्टि स्वयं की जाएगी।
(7). विवाह के बाद आवेदन करने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
(8). आवेदक के बीपीएल चयनित परिवार होने के प्रमाण स्वरूप बीपीएल कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति जमा करना जरूरी है।
(9). अगर आवेदक अंत्योदय परिवार से तो अंत्योदय कार्ड की छायाप्रति जमा करना जरूरी है।
(10). आवेदक आस्था कार्ड धारी होने की स्थिति में आस्था कार्ड की छाया प्रति जमा करनी जरूरी है।
(11). शहरी क्षेत्रों या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
(12). इस योजना की राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
(13). जिलाधिकारी के माध्यम आवेदक को माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान की ओर से स्वीकृति की प्रति के साथ बधाई संदेश भी विवरण किया जाएगा।
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1- जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जाएगा।
2- इस मॉनिटरिंग समिति के माध्यम जिला स्तर पर योजना के संचालन और कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी।
3- मॉनिटरिंग कमेटी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद तथा समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति के सदस्य होंगे।
4- जिलाधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे।
5- यह समिति की बैठक हर 3 माह में आयोजित की जाएगी।
6- समिति के माध्यम अपने सुझाव और आवश्यकता को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अवगत करवाया जाएगा।
श्रेणी | अनुदान |
अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर डे सहायता राशि का विवरण | कन्या को ₹31000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यदि कन्या द्वारा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की गई है तो उसको अतिरिक्त ₹10000 की राशि प्रदान की जाएगी एवं यदि कन्या द्वारा स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है तो उसको ₹20000 अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। |
अनुसूचित जनजाति के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण | लाभार्थी को ₹31000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि लाभार्थी द्वारा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की गई है तो ₹10000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी एवं यदि लाभार्थी द्वारा स्नातक पास किया गया है तो ₹20000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। |
अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं को विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण | आवेदक को ₹31000 की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। यदि आवेदक द्वारा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की गई है तो ₹10000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी एवं यदि लाभार्थी द्वारा स्नातक परीक्षा पास की गई है तो लाभार्थी को ₹20000 की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। |
सहयोग एवं उपहार योजना में एससी/ एसटी/ माइनॉरिटी के बीपीएल परिवारों को छोड़कर शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाएं, की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर दे सहायता राशि का विवरण | कन्या को ₹21000 रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। यदि कन्या दसवीं पास है तो उसको ₹10000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी एवं यदि कन्या स्नातक पास है तो उसको ₹20000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। |
विवाह योग्यजन व्यक्तियों की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर दे सहायता राशि का विवरण | लाभार्थी को ₹21000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यदि लाभार्थी दसवीं पास है तो उसको ₹10000 की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी एवं यदि लाभार्थी स्नातक पास है तो उसे ₹20000 की अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। |
महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर | कन्या को ₹21000 की राशि प्रदान की जाएगी। कन्या की दसवीं पास होने की स्थिति में ₹10000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी एवं कन्या का स्नातक पास होने की स्थिति में ₹20000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। |
पालनहार में लाभार्थी वह कन्याए जो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर दे सहायता राशि का विवरण | लाभार्थी को ₹21000 की राशि प्रदान की जाएगी। यदि कन्या दसवीं पास है तो ₹10000 की प्रोत्साहन राशि अतिरिक्त प्रदान की जाएगी एवं यदि कन्या स्नातक पास है तो ₹20000 की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। |
कन्यादान योजना के लिए महत्वपूरण दस्तावेजो की लिस्ट निचे दी जा रही है जो की आवेदन करते समय होने आवश्यक है:-
आवेदन पत्र (application form)
जन आधार कार्ड (Jan Aadhar Card)
आधार कार्ड (Aadhar card)
राशन कार्ड (Ration card)
बीपीएल कार्ड (bpl card)
अंत्योदय कार्ड (Antyodaya Card)
आस्था कार्ड (Astha Card)
निवास प्रमाण पत्र (Address proof)
विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (Marriage Registration Certificate)
विधवा पेंशन का पीपीओ (P.P.O of widow pension)
आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
बैंक खाता विवरण (Bank Account Statement)
आयु का प्रमाण (Proof of Age)
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (Husband’s Death Certificate)
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