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Old Age Pension yojna Indira Gandhi National

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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

Indira Gandhi National Old Age Pension yojna

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या हैं ?(IGNOAPS)

वर्ष 1995 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना (Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme) [IGNOAPS] की

शुरुआत की गई है।जो कि NSAP (राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम) के अंतर्गत आती है.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना एक कल्याणकारी योजना है, जिसके अंतर्गत वृद्ध, विधवा व विकलांग लोगों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाती है.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना सभी राज्यों की कल्याणकारी योजनाओं के सहयोग द्वारा सम्पूर्ण भारतवर्ष में संचालित की जाती है।

यदि आपकी आय कम है, या आप मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और आप अपने घर के वरिष्ठ सदस्यों के लिए उनकी छोटी-छोटी ज़रूरतें भी

पूरी नहीं कर पा रहे हैं.

तो योजना आपके लिए है। अब आप केंद्र या अपने राज्य सरकार की वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उठाकर उनकी सभी छोटी-छोटी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। 

वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ हेतु पात्रता (Old Age Pension yojna)

राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

बी॰पी॰एल॰ कार्ड धारक परिवार से आने वाले आवेदक।

देश में कोई भी सीनियर सिटीजन जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है चाहे वह बी॰पी॰एल॰ कार्ड धारक परिवार से नहीं आता हो तब भी वह अपनी

राज्य सरकार से वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज़ क्या हैं ?

(Old Age Pension yojna)

आदि जानकारी फॉर्म के साथ सलंगन करना अनिवार्य है इस के सत्यापन के बाद ही ग्राहक का नाम लाभार्थी पेंशन सूची में दर्ज करवाया जायेगा | 

वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन फॉर्म(IGNOAPS)

जो व्यक्ति इस योजना में शामिल होना चाहता है अगर वह योजना के लिए पात्र है अतः तो वह सारे नियमों के अनुसार है।

तब इस कंडीशन में वह वृद्धावस्था पेंशन योजना का फॉर्म ऑनलाइन भर सकता है |

वृद्धावस्था पेंशन योजना का आवेदन कैसे करे ?(IGNOAPS)

इसके लिए आपको नीचे दिये दस्तावेज़ के साथ नजदीकी ई-मित्र सेंटर से ऑनलाइन फॉर्म भरवाना होगा |

वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन के पश्चात चयन प्रक्रिया(IGNOAPS)

  • द्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्र में                                                                             उपजिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से किया जाता है।
  • ग्राम पंचायत द्वारा भेजा गया प्रस्ताव खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के माध्यम से
  • ज़िला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को भेजा जाता है।
  • इसके पश्चात आवेदक द्वारा भेजे गए सभी दस्तावेज़ों की जाँच की जाती है।
  • यदि जाँच में सभी दस्तावेज़ सही पाए जाते है तो आवेदक को वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत रक़म ट्रांसफर कर दी जाती है।
  • प्रत्येक वर्ष दिसम्बर में वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों का सत्यापन कराया जाता है।

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