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mukhyamantri chiranjeevi yojana ki jankari

Table of Contents

mukhyamantri chiranjeevi yojana ki jankari

चिरंजीवी योजना, राजस्थान सरकार

 

30 अप्रैल तक दोबारा नहीं करवाया पंजीकरण तो अगस्त से नहीं मिलेगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ देखे पुरी जानकारी

प्रदेश में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि 5 लाख से से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी गई है 30 अप्रैल के बाद पंजीकरण करवाने वाले परिवारों को योजना का लाभ अगस्त 2022 से मिलना प्रारंभ होगा अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट बोन मैर ट्रांसप्लांट

 कोकलियर इंप्लांट्स जैसे महंगे इलाज भी इस योजना में जोड़ दिए गए हैं बजट घोषणा की पालना में चिकित्सा विभाग ने योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को विस्तृत गाइडलाइन जारी करके सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव करने के निर्देश भी दिए हैं नि:शुल्क श्रेणी के अलावा अन्य सभी परिवार जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में पैसे देकर रजिस्ट्रेशन करवाएं थे उन सभी को रिन्यूअल करने की अंतिम दिनांक 30 अप्रैल को समाप्त हो रही है इन्हें 1 मई से पहले दोबारा  नवीनीकरण करवाना अनिवार्य होगा कोई भी परिवार पंजीकरण ई – मित्र अथवा स्वयं अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से करवा सकेंगे |

नोट – उपरोक्त सुचना उन लोगो के लिए है जिनको राशन कार्ड से गेहूं नहीं मिलते है जिनको गेहू मिलते है उन्हें प्रति वर्ष पैसे देने की जरुररत नहीं है|

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 2023-24

चिरंजीवी योजना की खास बातें –

  1. राजस्थान के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रु तक का केशलेस इलाज की सुविधा
  2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं। बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा।
  3. लघु व सीमांत कृषक, संविदा कर्मी एवं अन्य लाभार्थी खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर ई मित्र पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा।
  4. इसके अलावा अन्य परिवारों को रु850 प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
  5. आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद होना अनिवार्य। जन आधार कार्ड न होने पर सर्वप्रथम जन आधार नामांकन करवाना अनिवार्य।
  6. 1 से 10 अप्रैल 2021 तक ग्राम पंचायत स्तर पर पंजीकरण के लिए विशेष शिविरों का आयोजन।
  7. लाभार्थी द्वारा 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक खुद या फिर ई मित्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन।
  8. योजना का लाभ 1 मई 2021 से।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना मे स्वयं के द्वारा पंजीयन कराने हेतु प्रक्रिया(Process for self-registration in Chief Minister Chiranjeevi Yojana)

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  1. योजना में स्वयं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिये आपको सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी बनानी होगी। इसे आप sso.rajasthan.gov.in वेबसाइट लिंक पर जाकर बना सकते है।
  2. योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर अपनी एसएसओ आईडी से log-in करें।
  3. आपको यहां पर दो विकल्प दिखाई देंगे। पहला Free और दूसरा Paid. आप अपनी निर्धारित श्रेणी के अनुसार दोनो में से एक विकल्प को चुन सकते है।
  4. Free श्रेणी के अंदर राज्य के कृषक (लघु एवं सीमांत) SMF पर, संविदाकर्मी अपनी श्रेणी Contractual पर तथा राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 अनुग्रह राशि भुगतान प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार Covid 19 ex Gratia पर क्लिक करें।
  5. इसके बाद आप अपने जनआधार नम्बर अथवा जनआधार पंजीयन रसीद नम्बर सॉफ्टवेयर में दर्ज कर सर्च करें।परिवार के सभी सदस्यो के नाम आपको सॉफ्टवेयर में दिखाई देंगे जिनमें से किसी भी एक सदस्य को डिजिटल हस्ताक्षर (ई-सिग्नेचर) करना होगा जिसके लिये आधार कार्ड में दर्ज कराये हुए मोबाइल नम्बर पर ओटीपी आयेगा। इस ओटीपी को सॉफ्टवेयर में सबमिट कर ई-सिग्नेचर करना होगा। तत्पश्चात श्रेणी अनुसार आपको अपना विवरण दर्ज करना होगा। इसके बाद आप पाॅलिसी डाॅक्यूमेंट प्रिंट कर पायेंगे।
  6. Paid श्रेणी के परिवार आवेदन Submit करने पर सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन पेमेंट माध्यम पर लेकर जायेगा जहां पर आपको निर्धारित प्रीमियम राशि 850 रूपये का भुगतान करना होगा। भुगतान के पश्चात पाॅलिसी डाॅक्यूमेंट का प्रिंट लिया जा सकेगा।

CM चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, बीमा कम्पनी द्वारा क्लेम अस्वीकृत होने अथवा कम भुगतान होने पर समीक्षा के लिए अस्पताल अब ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन |

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारम्भ 2021-22

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कोविड और ब्लैक फंगस के उपचार में अस्पतालों द्वारा योजना के लाभार्थियों से लिए रुपए होंगे रिफंड, सरकार ने जारी किये निर्देश

 

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मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 2022-23 योजनार्न्तगत पैकेज

 

क्र.स.

चिरंजीवी योजना में पैकेज का विवरण

संलग्न

1 MM-CSBY New Added Packages & Revise Packages Rate List
2 Packages including procedures, Rates and minimum documents protocols and other details for new phase of AB-MGRSBY Click
3 AB-MGRSBY 4 Additional Packages Click
4 Implant package code with base package code and name Click
5 Implants Details Click
6 Duration and cycle for Medical Oncology Click
7 Special Conditions and Popup Click

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कि पात्रता

योजनार्न्तगत पात्र परिवार दो प्रकार की श्रेणियों में विभक्त किया गया है-

  1. निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणीः- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी श्रेणी के पात्र परिवारों के प्रीमियम का 100 प्रतिशत भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवार, राज्य के सरकारी विभागों/बोर्ड/निगम/सरकारी कम्पनी में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु सीमांत कृषक एवं गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार निःशुल्क श्रेणी में सम्मिलित है।
  2. रू 850/-प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणीः-राज्य के वें परिवार जो निःशुल्क पात्र परिवारों की श्रेणी में नही आते एवं सरकारी कर्मचारी/पेंशनर नही है तथा मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के तहत् लाभ नहीं ले रहे है वें निर्धारित प्रीमियम का 50 प्रतिशत अर्थात् रू 850 प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर योजना का लाभ ले सकते है। प्रीमियम का शेष 50 प्रतिशत भाग सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पजीकरण कराने के बाद कब से लागु होगी ?

योजना में पूर्व से लाभान्वित श्रेणी- अर्थात् खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों को पॉलिसी वर्ष दिनांक 30.01.2021 से 29.01.2022 के अनुसार स्वास्थ्य बीमा का लाभ देय होगा, अर्थात् उक्त अवधि हेतु निर्धारित वॉलेट राशि उपलब्ध रहेगी तथा नये पॉलिसी वर्ष में नियमानुसार वॉलेट राशि का पुर्नभरण किया जा सकेगा।

योजना में नवीन जुड़ने वाली श्रेणी-योजनार्न्तगत नवीन जुड़ने वाली श्रेणीयों को निम्न तालिका में वर्णित पंजीकरण अवधि के अनुसार निःशुल्क उपचार का लाभ मिलने की प्रभावी दिनांक से एक पॉलिसी वर्ष के लिए देय होगा।

 

योजनार्न्तगत पंजीकरण की अवधि

लाभ मिलने की प्रभावी दिनांक

1 अप्रेल से 30 अप्रेल 2021

1 मई 2021 से

1 मई से 31 मई 2021

योजनार्न्तगत पंजीकरण दिनांक से

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण शुल्क :-

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(Registration fee in Chief Minister Chiranjeevi Health Insurance Scheme)

मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना पंजीकरण प्रक्रिया (Chief Minister Chiranjeevi Yojana Registration Process)

योजनार्न्तगत पंजीकरण कराने की प्रक्रियाः योजनार्न्तगत लाभ लेने के लिए लाभार्थी को योजना में पंजीकरण करवाना होगा जो दिनांक 1 अप्रेल 2021 से आरंभ किया जा चुका है। श्रेणीवार पंजीयन कराने हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार है-

  1.  निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी हेतु पंजीयन प्रक्रिया-

1.1     खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार योजनार्न्तगत पूर्व में ही लाभान्वित है। अतः इन्हे पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

1.2     लाभार्थी को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा जिसका लिंक योजना की अधिकारिक वैबसाइट  https://chiranjeevi.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। पंजीकरण के लिए लाभार्थी ऑनलाइन अपनी एसएसओ आईडी अथवा ई मित्र केन्द्र पर जाकर पंजीयन करवा सकते है।

1.3     रजिस्ट्रेशन हेतु लाभार्थी के पास जनआधार कार्ड/ जनआधार कार्ड नम्बर/जनआधार कार्ड की पंजीयन रसीद का नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर होना आवश्यक है।

1.4     पंजीकरण से पूर्व आवेदनकर्ता का आधारकार्ड में दर्ज मोबाइल नम्बर पर ओ.टी.पी. के माध्यम से ई-प्रमाणीकरण किया जायेगा जिसके लिए आवेदनकर्ता का आधार कार्ड/ आधार कार्ड का नम्बर होना आवश्यक है।

1.5     संविदाकार्मिको के योजना में पंजीकरण के आवदेन को सम्बन्धित विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया जायेगा एवं नियमित रूप से अपडेट किया जायेगा।

1.6     लघु एवं सीमान्त कृषक जो जनआधार कार्ड से जुडे हुए नही है, वें ई-मित्र के माध्यम से जनआधार पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जनआधार कार्ड में Land Holding की सीडींग करवा सकेंगे। सीडींग के उपरांत परिवार को योजना के उपरोक्त रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन/ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाया जा सकेगा।

1.7     सफल पंजीकरण के बाद लाभार्थी पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रिंट ले सकेंगे।

  1. रू 850/-प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणीः-

2.1         लाभार्थी को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन अथवा ई मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। इन लाभार्थियों द्वारा 850 रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष प्रीमियम राशि के रूप में सम्बन्धित ई मित्र केन्द्र को अथवा डिजिटल पैमेन्ट मोड से भुगतान करना होगा। सफल पंजीकरण के बाद लाभार्थी पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रिंट कर पायेंगे।

2.2        ई-मित्र अथवा स्वयं द्वारा योजनार्न्तगत पंजीयन की चरणवार विस्तृत प्रक्रिया योजना की वैबसाइट www.health.rajasthan.gov.in/mmcsby पर उपलब्ध है।

2.3       पंजीयन शुल्कः दोनो श्रेणी के लाभार्थियों को ई मित्र केन्द्र पर किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना है। पंजीकरण हेतु सफल आवेदन का शुल्क, प्रीमियम जमा शुल्क एवं प्री प्रिन्टेड़ कागज पर पॉलिसी दस्तावेज के प्रिंट का शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

चिरंजीवी योजना में लाभ लेने की प्रक्रिया (Procedure to take benefits in Chiranjeevi Yojana)

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योजनार्न्तगत लाभ लेने की प्रक्रिया- योजना में निःशुल्क उपचार का लाभ लेने के लिए निम्न चरणों की  पालना की जायेगी-

  • पात्र परिवार की पहचानः-  पात्र परिवार की पहचान जन-आधार कार्ड नम्बर/जन-आधार ईआईडी/ पॉलीसी दस्तावेज/आधार कार्ड के माध्यम से ही की जायेगी। अतः मरीज को अस्पताल में भर्ती के समय ही योजना के काउन्टर पर उपस्थित स्वास्थ्य मार्गदर्शक को उक्त जानकारी प्रदान करें ताकि परिवार की पात्रता सुनिश्चित की जा सके।
  • लाभार्थी की पहचान- परिवार की पात्रता सुनिश्चित होने के बाद मरीज की पात्रता की जांच की जायेगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर में जन-आधार कार्ड का नम्बर अथवा पंजीयन नम्बर डालने पर परिवार की श्रेणी एवं सदस्यों का विवरण सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित होगा, जिसमें से मरीज को चिन्ह्ति किया जाकर मरीज का बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन किया जायेगा। मरीज के अस्पताल में भर्ती एवं डिस्चार्ज के समय वैब कैमरा के सामने लाइव फोटो लिया जायेगा।

योजना के सॉफ्टवेयर में योजनार्न्तगत चयनित श्रेणी एवं परिवार के सदस्य का विवरण प्रदर्शित होने पर ही मरीज को योजना में लाभ दिया जा सकेगा।

  • योजना में उपलब्ध पैकेज के अनुसार मरीज का इलाज प्रारंभ किया जायेगा।
  • एक वर्ष तक के बच्चे के ईलाज के सम्बन्ध में प्रावधानः-योजना के अन्तर्गत पात्र परिवार के जन-आधार कार्ड के विवरण में नाम सम्मलित नहीं होते हुए भी उस परिवार के एक वर्ष तक आयु के बच्चे को योजना के अन्तर्गत ईलाज देने का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए जन-आधार कार्ड में दर्ज परिवार के किसी भी उपलब्ध सदस्य के नाम से बच्चे की टीआईडी जनरेट कर ईलाज दिया जा सकता है।

एक वर्ष से अधिक उम्र के बालक का नाम यदि जन-आधार कार्ड में नहीं है तो योजनान्तर्गत उस बालक का इलाज किया जाना सम्भव नहीं है। (ऐसी स्थिति में परिवार को सलाह दी जानी चाहिए कि बालक का नाम जन-आधार में किसी भी ई-मित्र केन्द्र पर जन्म के दस्तावेज प्रस्तुत कर जुडवाया जा सकता है) परन्तु योजना के अन्तर्गत निःशुल्क इलाज जन-आधार कार्ड में नाम जुडने के पश्चात ही किया जा सकेगा।

  • 05 वर्ष तक के बालक के ईलाज के सम्बन्ध में प्रावधानः- पांच वर्ष तक की आयु के बच्चे के ईलाज के लिए बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन एवं फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। परिवार पहचान पत्र में जुडे परिवार के किसी अन्य सदस्य के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन द्वारा बच्चे की टीआईडी जनरेट की जा सकती है।

चिरंजीवी योजना में जुड़ने के लिये आवश्यक दस्तावेज

  1. जनआधार कार्ड/ जनआधार कार्ड नम्बर/जनआधार कार्ड की पंजीयन रसीद का नम्बर 
  2. आधार कार्ड नम्बर होना आवश्यक है।

चिरंजीवी योजना में सम्मलित अस्पतालों के नाम (Names of hospitals included in Chiranjeevi Yojana)