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MP वृद्धावस्था पेंशन योजना
MP वृद्धावस्था पेंशन योजना
मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के उद्देश्य
MP वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
मध्यप्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्रता
MP वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कैसे करे
MP वृद्धावस्था पेंशन योजना
जैसे की आप सब जानते ही है की सरकार जनता की भलाई के लिए नयी – नयी योजनाओं का शुभारम्भ करती है चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने भी गरीब बुजुर्गों के लिए भी वृद्धावस्था पेंशन योजना का सुभारम्भ किया है। आप ध्यान दे ये योजना सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए है इस योजना का लाभ अन्य राज्य के व्यक्ति नहीं उठा पाएंगे वृद्धावस्था पेंशन अप्लाई मध्यप्रदेश कैसे करें इस लेख में आपको बताएंगे । इस योजना को इंदिरा गाँधी वृद्धावस्था पेंशन के नाम से भी जाना जाता है। बूढ़े हो जाने पर गरीब व्यक्ति काम नहीं कर पाता जिस कारण उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने MP Vridha Pension Yojana चलाई है।
मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के उद्देश्य
जैसे की आप सब जानते है की एक उम्र हो जाने के बाद व्यक्ति काम नहीं कर पाता उसका शरीर साथ नहीं देता। इसी कारण गरीब ब्यक्ति की स्थिति दयनीय हो जाती है जिस कारण उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधार पाते और वे अपने बच्चो पे आश्रित हो जाते है लेकिन कभी कभी बच्चे भी अपने माँ -बाप को नहीं देखते और वे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ रह जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी समस्या को देखते हुए वृद्धावस्था पेंशन योजना का लांच किया है। इस योजना का उद्देश्य यही है की गरीब लाभार्थी अपनी आवश्यकता पूर्ण कर सके और किसी पर भी आश्रित ना रहे।
मध्यप्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्रता
- मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरुरी है।
- उम्मीदवार कोई सरकारी पेंशन का भागीदार ना हो यानी की वे विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन या अन्य किसी पेंशन का लाभ न ले रहे हो।
- आवेदनकर्ता सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
- वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत उम्मीदवार की आयु 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- उम्मीदवार के पास सभी दस्तावेजों के प्रमाण होने आवश्यक है।
- लाभार्थी 3 पहिया या 4 पहिये वाली वाहन का मालिक नहीं होना चाहिए।
MP वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- जाति प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- अकाउंट नंबर जो आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक हो
- 2 पासपोर्ट साइज फोटो
- जन्म प्रमाण पत्र
MP वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कैसे करे
- सबसे पहले आप मध्य प्रदेश की समग्र पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने एक होम पेज खुल जायेगा आपको 4 विकल्प दिखाई देंगे उसमे से आपको पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन करे पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पृष्ठ खुल जायेगा आपको पृष्ठ में दी हुयी जानकारी भरनी होगी जैसे जिला का नाम, स्थायी निकाय
- और समग्र सदस्य आईडी दर्ज करनी होगी उसके बाद अंत में पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक कर दें।
- ऑनलाइन आवेदन करे पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का फॉर्म आ जायेगा।
- उम्मीदवार फॉर्म में दर्ज सारी जानकारी सही-सही दर्ज कर दे व दस्तावेज भी अपलोड कर दे और सब्मिट के बटन पर क्लिक कर दें।
- आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपको पेंशन फॉर्म की जानकारी के लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा।
- जिससे आवेदनकर्ता कभी भी अपने आवेदन की स्थिति जांच सकता है।
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