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MP विकलांग पेंशन योजना

Table of Contents

MP विकलांग पेंशन योजना

मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य

MP Viklang Pension Yojana के लाभ

MP विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता

मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए  दस्तावेज़

MP Viklang Pension Yojana के लिए आवेदन कैसे करे

MP विकलांग पेंशन योजना

इस योजना का लाभ वही लोग उठा सकते है जो शारीरिक रूप से 40 % या उससे अधिक विकलांग होंगे ।

राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस विकलांग पेंशन योजना 2020 के तहत आवेदन करना चाहते है।

तो वह सामाजिक सुरक्षा मध्य प्रदेश की official website पर जाकर Online Apply कर सकते है |

मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2020 के अंतर्गत आवेदन करने के पहले सभी विकलांग व्यक्तियों को अपना विकलांग

होने का प्रमाण पत्र (Certificate of disability) बनवाना होगा  जो मुख्य चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य

केंद्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability certificate provided

by the Chief Medical Officer, Doctor of Community Health Center / Primary Health Center will be valid )

मान्य होगा ।

मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य

से की आप लोग जानते है की विकलांग होने के वजह से बहुत से लोग के पास आय का कोई साधन नहीं होता ।

जिसकी वजह से वह अच्छे से जीवन यापन नहीं कर पाते इस  MP Disability Pension Scheme

के अंतर्गत देश के विकलांग व्यक्तियों को प्रतिमाह पेंशन धनराशि प्रदान की जाएगी ।

किसी और के ऊपर निर्भर ना रहे, आत्मनिर्भर जीवन जी सकें पेंशन के रूप में दी गई राशि से वह कम से

कम अपनी निजी उपयोग की वस्तुएं खरीद सकते हैं।

अगर आप किसी भी अन्य पेंसिल योजना राज्य सरकार या  केंद्र सरकार का लाभ ले रहे हैं .

तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।

अगर कोई विकलांग व्यक्ति जो सरकारी पद पर कार्यरत है तो वह इस पेंशन योजना का आवेदन नहीं कर सकता है।

MP Viklang Pension Yojana के लाभ

इस  योजना का लाभ राज्य के विकलांग लोगो को प्रदान किया जायेगा।
MP Viklang Pension Yojana के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को हर महीने 500 रूपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।
इस योजना के शुरू होने से विकलांग व्यक्ति अब किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे।
इस योजना के ज़रिये मध्य प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाना ।
इसका लाभ केवल शारीरिक रूप से विकलांग लोगो या फिर 40% से अधिक विकलांगता वाले लोगों को ही प्रदान करवाया जाएगा |

MP विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता

प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
इस योजना के अंतर्गत सभी विकलांग लोगो के परिवार की वार्षिक आय 48 हज़ार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
विकलांग व्यक्तियों के पास अपनी विकलांगता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है ।
सरकारी नौकरी पर कार्यरत विकलांग व्यकित विकलांग पेंशन योजना 2020 का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता हैं।
राज्य के जिन विकलांग व्यक्तियों के पास 3 पहिया या 4 पहिया वहां है वह इस योजना के पात्र नहीं होंगे ।

मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए  दस्तावेज़

आवेदक का आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
विकलांग प्रमाण पत्र
बैंक अकाउंट पासबुक
जाति प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो

MP Viklang Pension Yojana के लिए आवेदन कैसे करे

सर्वप्रथम आवेदक को सामाजिक सुरक्षा ( Social Security )Madhya Pradesh की Official Website पर जाना होगा ।
Official Website पर जाने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा ।
इस होम पेज पर आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाए के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
इसके बाद आपके समें आगे का पेज खुल जायेगा ।
आपको इस पेज पर आपको पेंशन योजनाओ हेतु आवेदन करे का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगले पेज खुल जायेगा ।
इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे जिला  स्थानीय निकाय  समग्र सदस्य आईडी आदि भरनी होगी ।
सभी जानकारी भरने के बाद आपको नीचे पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करे के ऑप्शन पर क्लिक

करना होगा।
ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आगे Application Form खुल जायेगा ।
इस Application Form में आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आपका नाम ,पता , आधार नंबर ,

मोबाइल नंबर आदि भरनी होगी ।
सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करे ।
फिर आपको अपने सभी दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा ।
इसके बाद आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा ।

लेबर कार्ड से 8000 रूपये से 35000 रु की छात्रवर्ती (labour scholarship

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