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माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2021-22 की पालना में इन्दिरा
गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना प्रारम्भ
* कोविड-19 के दृष्टिगत शहरी क्षेत्रों में रोजगार /स्वरोजगार व रोजमर्रा की
जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना
* वित्त विभाग द्वारा योजना के दिशा-निर्देश जारी
* शहारी क्षेत्र के पथ विक्रेताओं, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं तथा बेरोजगारों
को योजना के तहत 5 लाख व्यक्तियों को रू. 50,000 तक का ब्याजमुक्त ऋण
उपलब्ध करवाना
* योजना के अर्न्तगत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक /निजी बैंक /सहकारी बैंक तथा
वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण
* योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से
* जिला कलक्टर योजना का जिला स्तर पर नोडल अधिकारी
* निकाय स्तर योजना के क्रियान्वयन हेतु आयुक्त ,/अधिशाषी अधिकारी की अध्यक्षता में
स्कीनिंग कमेटी का गठन
* अजा./अ.जजा./अपपिव के लाभार्थियों को ऋण अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं
विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा देय
* स्वयं या ई-मित्र द्वारा ऑनलाईन वेब पोर्टल / ऐप के माध्यम से आवेदन
* आवेदक द्वारा स्व-प्रमाणित शपथ-पत्र देना अनिवार्य
* ऋण राशि वितरित होने के पश्चात 3 माह का मोरेटोरियम
* ऋण राशि का पुर्नभुगतान चौथे माह से 45 वें माह तक 2 मासिक किश्तो में
* ऋण का पुनर्भुगतान नकद / ऑनलाईन » यू पी.आई द्वारा किये जाने की सुविधा
* राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक तिमाही में ब्याज अनुदान का वितरण
* मार्गदर्शन/ शिकायत के उचित निवारण हेतु निकाय स्तर पर हैल्पडेस्क
राजस्थान का स्थायी निवासी, जिसकी कुल व्यक्तिगत मासिक आय 15000 से कम तथा
पारिवारिक मासिक आय 50,000 से कम हो
शहरी बेरोजगार युवा जिला रोजगार केन्द्र में पंजीकृत बेरोजगार (जिन्हे बेरोजगारी भत्ता ना मिल रहा हो)
शहरी स्ट्रीट वेण्डर्स
० सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स
० विक्रय प्रमाण पत्र व पहचान पत्र धारी स्ट्रीट वेण्डर्स
० सर्वे से वंचित स्ट्रीट वेण्डर्स जिन्हे निकाय द्वारा LOR जारी किया गया हो
० पेरी-अर्बन क्षेत्र में कार्यरत जिन्हें निकाय द्वारा सिफारिश पत्र जारी किया गया हो
असंगठित सेवा क्षेत्र के कामगर
» हेयर ड्रेसर, रिक्शावाला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, पलम्बर, मिस्त्री,
चाय वाला, चाट वाला आदि (आयु सीमा 18-40 वर्ष)
* जिला कलक्टर द्वारा चिन्हित, अन्य व्यवसायो में कार्यरत लोग |
*« योजना का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करवाना
« शहरी क्षेत्रों में योजना में पात्र व्यक्तियों को जन प्रतिनिधियों /» कार्मिकों के
माध्यम से चयन करना
« ई-मित्र, बैंकर्स, जन प्रतिनिधियों, निकाय कर्मियों एवं अन्य सम्बन्धित
कार्मिकों को योजना के सम्बन्ध में प्रशिक्षित करना
* पात्र व्यक्तियों के आवेदन करवाने हेतु विशेष शिविरों की समुचित प्लानिंग
कर आयोजन करना
*« जिला एवं नगर निकाय स्तर पर योजना की ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम
से प्रत्येक स्तर पर मॉनीटरिंग
« प्रगति की नियमित समीक्षा – जिला dlec) तथा ब्लाक (blec) स्तर पर