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हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य
Haryana Old Age Pension Scheme के लिए पात्रता
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए निम्न दस्तावेज
Haryana वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना
यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है जिसमें राज्य के स्थाई निवासियों को प्रत्येक महीने भत्ता दिया जाता है वृद्धावस्था में समाज के जरूरतमंद लोगों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना जो अपनी स्वयं की आय से जीवनयापन करने में असमर्थ हैं।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य
वृद्धावस्था में समाज के जरूरतमंद लोगों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना जो अपनी स्वयं की आय से जीवनयापन करने में असमर्थ हैं।
Haryana Old Age Pension Scheme के लिए पात्रता
परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रू. से अधिक नहीं हो।
जिसकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है ।
जो हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी है।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए निम्न दस्तावेज
- जन्म तिथि प्रमाण पत्र/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/आधार कार्ड, इत्यादि की फोटोप्रति।
- एक पासपोर्ट साईज फोटो।
- आई.एफ.एस.सी. नम्बर सहित बैंक खाते की फोटो प्रति।
- राशन कार्ड/वोटर पहचान पत्र।
- हरियाणा राज्य का रिहायशी प्रमाण पत्र।
Haryana वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ
वृद्धावस्था में समाज के जरूरतमंद लोगों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना जो अपनी स्वयं की आय से जीवनयापन करने में असमर्थ हैं.
तथा वह अछे से अपना जीवन व्यपन कर सके । ओर अपनी जरूरतों की पुरती कर सके ।
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