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EWS CERTIFICATE : RAJASTHAN EWS CERTIFICATE KE LIYE ONLINE APPLY KESE KARE ?
यदि आप भी राजस्थान के निवासी है, और अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना चाहते है, तो इस पोस्ट के माध्यम से यह जान सकते है, की किस प्रकार आप भी अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवा सकते हो । राजस्थान ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन केसे करे ? जानने के लीये पोस्ट को लास्ट तक जरुर पढ़े । जिससे आप को EWS Certificate बनवाने में आसानी होगी ।
EWS Certificate के लिए SC/ST/OBC के अलावा जो लोग EWS Reservation के अंतर्गत समान्य वर्ग (General Category) में जो परिवार आर्थिक रूप से गरीब है तथा जिनकी परिवार की सालाना इनकम ₹800000 से कम है, उनको सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है । इसका लाभ सिर्फ हिंदू को ही नही बल्कि मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन में आने वाली समान्य जातियों और उपजातियों को भी मिलेगा।
राजस्थान सरकार द्वारा इस सुविधा को राज्य के सामान्य नागरिकों के लिए Rajasthan EWS Certificate की शुरुवात की है। सरकार गरीब वर्ग के नागरिकों के लिए नयी नयी योजनाए आरंभ करती थी। लेकिन इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग के नागरिक नहीं ले सकते थे। इस प्रमाणपत्र के माध्यम से राज्य के सामान्य वर्ग के नागरिकों को 10% आरक्षण प्राप्त होगा। ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र राजस्थान की मध्यम से मध्यम वर्गीय गरीब लोगो के लिए 10 प्रतिशत की मान्यता दी जा रही है।
सामान्य वर्गीय नागरिक जो गरीबी रेखा में जीवन यापन करते है उन्हें सरकार द्वारा चलायी जाने वाली योजना का लाभ नहीं मिलता था।
लेकिन राजस्थान में ews प्रमाणपत्र की मदत से अब 10 प्रतिशत योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
Rajasthan ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
Rajasthan EWS Certificate PDF Form को डाउनलोड करने के लिए ई-मित्र की Offical Website पर जाना होगा या फिर निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते है। इसके लिए आपको डाउनलोड बटन पर क्लिक करना होगा, जिससे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा ।
Rajasthan EWS Certificate PDF Form Download
इसके बाद निचे दिए गए सर्च बार में आपको EWS Certificate फॉर्म को सर्च करना होगा सर्च करने के बाद आपके सामने Ews फॉर्म डाउनलोड का आप्शन कुछ इस तरह से आ जायेगा । डाउनलोड बटन पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड कर ले।
Rajasthan EWS प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे पहले आपको New Rajasthan EWS Certificate PDF Form को डाउनलोड करके प्रिन्ट करना होगा। या अपने पास की ईमित्र की दुकान से फॉर्म प्राप्त कर ले।
यह आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी से संबंधित परिवारों के लिए वह आवश्यक दस्तावेज है जिसके माध्यम से सरकारी सेवा में रोजगार हेतु एवं शिक्षा के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते है। भारत सरकार के द्वारा ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आने वाले नागरिकों को अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति के वर्ग से अलग करके सामान्य श्रेणी से संबंधित गरीब परिवारों के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण जारी किया गया है।
नागरिकों के लिए EWS प्रमाण पत्र वैधता का समय 1 वर्ष की अवधि निर्धारित की गयी है एक वर्ष से अधिक समय होने पर नागरिक इस प्रमाण पत्र को रिन्यू करवा सकते है।
नहीं अन्य श्रेणियों के किसी भी नागरिक को EWS प्रमाण पत्र के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। इस प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने के लिए सिर्फ सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिक है।
नागरिक आरक्षण से संबंधी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए SSO (Single Sign-On) की ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन मोड में EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है।
EWS की फुल फार्म (इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन) है।
EWS के लिए आवेदन करने के लिए फॉर्म जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिलाअधिकारी / कलेक्टर / अतिरिक्त ‘डिप्टी कमिश्नर से / तहसील दार / उप-विभाग अधिकारी के पास जमा करने पड़ते है।
ईडब्ल्यूएस से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदन करता को 10% की छूट मिलती है।
गरीब सवर्ण आरक्षण प्रमाण पत्र के नाम से EWS प्रमाण पत्र को जाना जाता है।
ईडब्ल्यूएस का लाभ सामान्य वर्ग वाले लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर व गरीबी रेखा के अंतर्गत आते है।