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लेबर कार्ड से पुत्री के विवाह पर 55000 रूपये लाभ केसे ले (शुभशक्ति योजना) Subhshakti yojna के बारे में जानने के लिए क्लिक करे
यदि आपका लेबर कार्ड बना हुआ है तो आप अपनी पुत्री के विवाह पर 55000 रूपये का लाभ ले सकते हो |
लाभ लेने के लिए योग्यता तथा नियम व शर्तें –
योजना का नाम – शुभशक्ति योजना
योजना का लाभ – इस योजना के अन्तर्गत पात्र महिला हिताधिकारियों तथा हिताधिकारियों की वयस्क व अविवाहिता पुत्री को 55,000 रूपये (शब्देन पचपन हजार रूपये) प्रोत्साहन/सहायता राशि देय होगी।
labour card scholarship यदि आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो आप तथा आपके परिवार के सदस्य 8000 रु से लेकर 35000 रु का लाभ ले सकते हो |
योजना का नाम – निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना छात्रवृति |
shubh shakti yojana
आवश्यक दस्तावेज –
1.आवेदन फॉर्म (यदि आपके पास नहीं है तो यहाँ क्लिक करे डाउनलोड करे)|
डाउनलोड फॉर्म यहाँ क्लिक करे – Click here
2. हिताधिकारी द्वारा विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा| अधिकृत स्वीकृतकर्ता अधिकारी को आवेदन स्वीकृति से पूर्व भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा|
3. आवेदन पत्र ऑनलाइन भी प्रस्तुत किया जा सकेगा।
4.. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि- आवेदन पत्र हिताधिकारी द्वारा पंजीयन की तिथि से एक वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात् तथा अविवाहिता पुत्री की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से 6 माह की अवधि में अथवा योजना लागू होने की तिथि से 6 माह की अवधि में, जो भी लागू हो, प्रस्तुत किया जा सकेगा।
5. हिताधिकारी/श्रमिक के पंजीयन परिचय-पत्र की प्रति।
6. महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की पुत्री, जो भी लागू हो, के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें हिताधिकारी का नाम, बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड अंकित हो) की प्रति।
7. हिताधिकारी/ श्रमिक की पुत्री की आयु 18 वर्ष पूरी होने के प्रमाण पत्र की प्रति।
8. महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की पुत्री के कक्षा 8 उत्तीर्ण करने की अंक तालिका, जो राजकीय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय द्वारा जारी की गई हो, की प्रति।
9. पिछले 12 माह का हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण पत्र
10. उपरोक्तानुसार आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत स्थानीय श्रम कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी/अन्य विभाग के अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी कर प्रोत्साहन/सहायता राशि महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की अविवाहिता पुत्री के बैंक खाते में इलैक्ट्रोनिक माध्यम (आरटीजीएस/एनईएफटी) से अथवा अकाउण्ट पेयी चैक के माध्यम से जमा कर भुगतान की जायेगी।
नियम तथा शर्ते –
1. लड़की के पिता या माता अथवा दोनों, कम से कम एक वर्ष से मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी/निर्माण श्रमिक हों |
2. हिताधिकारी की अधिकतम् दो पुत्रियों अथवा महिला हिताधिकारी को और उसकी एक पुत्री को प्रोत्साहन राशि देय होगी|
3. महिला हिताधिकारी अविवाहिता हो अथवा हिताधिकारी पुत्री की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो तथा वह अविवाहिता हो |
4. हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी कम से कम 8वीं कक्षा उर्त्तीण हो |
5. हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के नाम से बचत बैंक खाता हो |
6. हिताधिकारी का स्वयं का आवास होने की स्थिति में, आवास में शौचालय हो |
7. आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष की अवधि में हिताधिकारी कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत रहा हो |
8. प्रोत्साहन राशि हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने भौतिक सत्यापन की शर्त पर देय होगी| पात्रता का सत्यापन मंडल सचिव द्वारा निर्देशित अधिकारीयों /निरीक्षकों/ कर्मचारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किया जायेगा |
9. प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हिताधिकारी/पुत्री के विवेक के अनुसार आगे शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने, कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने आदि में तथा स्वयं के विवाह हेतु उपयोग में लिया जाएगा (स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने या कौशल विकास करने या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़की को उचित परामर्श प्रदान किया जाएगा|
9. योजना का हितलाभ प्राप्त करने के लिए हिताधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन,पंजीकृत हिताधिकारी के रूप में एक वर्ष पूरा होने के पश्चात्, प्रस्तुत किया
जाएगा। परन्तु यह आवश्यक होगा कि योजना का आवेदन प्रस्तुत करने के समय हिताधिकारी का परिचय-पत्र वैध/एक्टिव हो |
10. जिन लड़कियों के लिए हिताधिकारियों को पूर्व में मण्डल की विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त हो चुकी है, उन्हें इस योजना में सहायता देय नहीं होगी।
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