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मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना

Table of Contents

मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना

Mukhymantri corona Sahayta Yojana

राजस्थान सरकार
मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना क्या है ?
माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी से पीड़ित परिवारों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की गई है, जिसके दिशा-निर्देश निम्नानुसार है –

मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना का उद्देश्य:

कोरोना महामारी से अनाथ हुऐ बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना योजना का विस्तार:

यह योजना संपूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होगी।

मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की जानकारी

क. अनाथ बालक / बालिका से तात्पर्य ऐसे बालक/बालिका से है जिनके
1. जैविक / दत्तक ग्राही माता-पिता (दोनों) की कोरोना के कारण मृत्यु हुई है। या
माता / पिता में से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है तथा दूसरे की
मृत्यु कोरोना के कारण हुई है।
ख. विधवा महिला से तात्पर्य ऐसी महिला से है जिसके पति की मृत्यु कोरीना से हो गई है।
ग. अनाथ बालक/बालिका हेतु पालनकर्ता (संरक्षक) से तात्पर्य जिला कलक्टर द्वारा
ऐसे बालक बालिका की देखरेख और पालन-पोषण हेतु उद्घोषित व्यक्ति से है।
घ – कोविड-19 के कारण मृत्यु का तात्पर्य 01 मार्च 2020 के पश्चात् कोरोना बीमारी से हुई मृत्यु से है
एवं जिसे जिला कलक्टर द्वारा प्रमाणित किया गया |
ड. जिला स्तरीय अधिकारी से तात्पर्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा
जिले में इस रूप में नियुक्त / पदस्थापित विभाग के किसी भी अधिकारी से है
चाहें उसकी रैंक या वेतनमान कुछ भी हो।

मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना कि पात्रता :

क. – योजनान्तर्गत जिला कलक्टर द्वारा प्रमाणन के आधार पर कोरोना बीमारी से मृत्यु होने पर
अनाथ बालक / बालिका तथा विधवा महिला व उनके बच्चे अनुदान / आर्थिक / अन्य सहायता के पात्र होंगे।
ख. – अनाथ बालक / बालिका/ विधवा महिला व उसके बच्चे योजनान्तर्गत वर्णित अनुदान / आर्थिक
सहायता के अतिरिक्त भारत सरकार व राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के तहत लाभ के पात्र हो सकेंगे।
1. अनाथ बालक/बालिका व विधवा महिलाओं के बच्चे पालनहार योजना के तहत्
आर्थिक सहायता के पात्र नहीं होंगे पालनहार योजना में वस्त्र, पाठ्य पुस्तकें आदि
के लिए दी जाने वाली राशि रूपये 2000/- प्रति वर्ष एक मुश्त देय होगी।
II कोरोना के कारण विधवा महिला कोरोना विधवा पेंशन के अलावा सामाजिक
सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पात्र नहीं होगी। ग. अनाथ बालक/बालिका तथा विधवा महिलाऐं
राजस्थान राज्य के मूल निवासी हो अथवा कम से कम तीन वर्ष से राजस्थान राज्य में निवासरत हो |
घ. अनाथ बालक/बालिका तथा विधवा महिला के परिवार द्वारा कोरोना योद्धा
योजना का लाभ प्राप्त करने की स्थिति में पात्र नहीं होंगे। इ. अनाथ बालक/बालिका व विधवा के बच्चों के
मृतक माता/पिता व विधवा के पति के राजकीय सेवा या राजकीय उपक्रम के स्थाई कार्मिक
होने की स्थिति में वे राज्य योजना के लाभ के पात्र नहीं होंगे।
च. अनाथ बालक/ बालिका व विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र / विद्यालय में जाना आवश्यक होगा।
छ. विधवा महिला की कोरोना विधवा पेंशन निम्नांकित परिस्थितियों में निरस्त की जावेगी
1.1 विधवा महिला की स्वयं की राजकीय सेवा में नियुक्ति होने पर।
12 विधवा महिला द्वारा पुनर्विवाह किये जाने पर अ. कोरोना के कारण हुई विधवा महिला के लिए अधिकतम
आय तथा आयु की सीमा निर्धारित नहीं है।

5. प्राधिकृत अधिकारी :

क. योजनान्तर्गत कोरोना बीमारी से हुई मृत्यु के प्रमाणन हेतु जिला कलक्टर अधिकृत होंगे।
इस कार्य हेतु जिला कलक्टर द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के
जिलाधिकारी, सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आदि से चिन्हीकरण कार्य, सम्बन्धित
सूचियाँ तैयार करने व अन्य आवश्यक सहयोग लिया जा सकेगा। ख. कोरोना बीमारी से हुई मृत्यु का प्रमाणन करने के सम्बन्ध में जिला कलक्टर का निर्णय अंतिम होगा।

मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना. अनुदान / आर्थिक सहायता

योजनान्तर्गत पात्रता रखने वाले अनाथ बालक / बालिका तथा विधवा महिला एवं उनके बच्चों हेतु निम्नानुसार निर्धारित अनुदान / आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी –

मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता (अनाथ बालक/बालिका हेतु)

(अ) आर्थिक सहायता
क. प्रत्येक बालक/बालिका की तत्काल आवश्यकता हेतु राशि रूपए 1,00,000/
(एक लाख रुपए) का एकमुश्त अनुदान (Ex-gratia) दिया जायेगा। ख. प्रत्येक बालक/बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक राशि रुपए 2500/- (दो हजार पांच सौ रूपए) प्रतिमाह प्रति बालक / बालिका प्रदान किये
जायेंगे। ग. प्रत्येक बालक / बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर राशि रूपए 5,00,000/- (पांच लाख रुपए) की एकमुश्त सहायता दी जायेगी।
उपरोक्त राशि अनाथ बालक/बालिका के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जाएगी

(ब) शैक्षणिक / अन्य सहायता

क. कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा राजकीय आवासीय विद्यालय छात्रावास / विद्यालय के माध्यम से दी जाएगी। ख. कॉलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा। ग. कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिये आवासीय सुविधाओं हेतु अम्बेडकर ‘डीबीटी वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा। इनकी पात्रता हेतु कोई अन्य शर्ते यथा जाति, आय इत्यादि लागू नहीं होगी।
घ. मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने में प्राथमिकता से लाभ दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री कोरोना विधवा सहायता (विधवा महिला हेतु)

क. विधवा महिला को राशि रूपए 1,00,000/- (एक लाख रुपए) एक Ex-gratia दिया जाएगा।
ख. विधवा महिला को उसकी पेंशन हेतु पात्रता धारित करने की अवधि में आजीवन राशि रुपए 1500/- (एक हजार पांच सौ रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की
जाएगी।

मुख्यमंत्री कोरोना पालनहार सहायता (विधवा महिला के बालक/बालिका हेतु)

क. विधवा महिला के बालक/बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक राशि रुपए 1000/- (एक हजार रुपए प्रतिमाह प्रति बालक/बालिका दिया जाएगा। ख. विधवा महिला के बालक/बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक विद्यालय पौशाक, पाठ्य पुस्तकें आदि हेतु राशि रूपए 2000 (दो हजार रुपए) प्रति बालक / बालिका एकमुश्त वार्षिक अनुदान दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना कि चयन प्रक्रिया / अनुदान स्वीकृति

क. जिला कलक्टर द्वारा जिले में कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों का चिन्हीकरण करवाया जाएगा।
ख. ऐसे चिन्हित पात्र लाभार्थियों को जिला कलक्टर द्वारा प्रमाणन कर 07 दिवस में परिशिष्ट-“आ”,”ब”स” में भुगतान स्वीकृति आदेश जारी किये जायेगे।
ग. जिला कलक्टर द्वारा जारी की गई स्वीकृति के आधार पर संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा अनुदान / आर्थिक सहायता का भुगतान डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के खाते में किया जाएगा।
घ. अनाथ बालक/बालिका के प्रकरण में राशि का भुगतान पालनहार एवं बच्चों के संयुक्त बैंक खाते में किया जाएगा
इ. विधवा महिला व उनके बच्चों के प्रकरण में राशि का भुगतान विधवा महिला के
बैंक खाते में किया जाएगा।
च योजनान्तर्गत लाभान्वित अनाथ बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों के वार्षिक स्तर पर जीवित होने संबंधी सत्यापन के आधार पर नियमित रूप से भुगतान किया जायेगा।

मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना का भुगतान कैसे होगा

क. योजनान्तर्गत एकमुश्त तत्काल सहायता पेंशन / सहायता राशि का भुगतान मुख्यमंत्री सहायता कोष में इस हेतु उपलब्ध राशि में से किया जाएगा।
ख. ऐसे बालक/बालिका जो बाल गृहों में आवासरत है या होंगे उनकी स्वीकृत राशि को बालक/बालिका का बैंक खाता खुलवाकर एकमुश्त राशि का ही भुगतान किया जा सकेगा।
9. योजना की मॉनीटरिंग एवं बजट आवंटन
क योजना के क्रियान्वयन मॉनीटरिंग एवं बजट आवंटन की कार्यवाही आयुक्त/ निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अनुमति से प्रभारी अधिकारी द्वारा की जायेगी l
10. विविध
क. प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। ख. योजना का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा।
11. नियमों में शिथिलताः
क इन दिशा निर्देशों की व्याख्या के लिये शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सक्षम होंगे।

योजना की ऑफिसियल पीडीऍफ़ देखने के लिए क्लिक करे 

लेबर कार्ड से 8000 रूपये से 35000 रु की छात्रवर्ती (labour scholarship

का लाभ केसे ले जानने के लिए क्लिक करे 

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लेबर कार्ड से पुत्री के विवाह पर 55000 रूपये लाभ केसे ले (शुभशक्ति योजना) Subhshakti yojna के बारे में जानने के लिए क्लिक करे

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स्नातक पास वालों को राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी(Berojgari bhatta) भत्ता 3500 रु प्रतिमाह दिया जा रहा है जानने के लिए क्लिक करे

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बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म ऑनलाइन केसे भरे विडियो के माध्यम से समझने के लिए क्लिक करे 

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