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श्रमिक कार्ड (labour card) से मकान निर्माण में 01 लाख 25 हजार रु का लाभ केसे ले जानने के लिए क्लिक करे-

Table of Contents

निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना |

श्रमिक कार्ड (Labour card) से मकान निर्माण में 01 लाख 25 हजार रु का लाभ आप राज्य सरकार से ले सकते हो |

योजना का विवरण तथा लाभ – निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना |

 

1 हाउसिंग फॉर ऑल मिशन (अरबन) अथवा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आवास योजना अथवा केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य किसी आवास योजना के पात्र हिताधिकारियों को, संबंधित योजना के प्रावधानानुसार, मण्डल द्वारा अधिकतम् 1.50 लाख रूपये तक की सीमा में अनुदान देय होगा।

 

2 स्वयं के भूखण्ड पर आवास का निर्माण करने की स्थिति में अधिकतम् 5 लाख रूपये निर्माण लागत की सीमा में, वास्तविक निर्माण लागत का 25 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, अनुदान देय होगा |

निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना आवश्यक दस्तावेज

 

1.हिताधिकारी के पंजीयन परिचय-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।  
2.हिताधिकारी के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें हिताधिकारी का नाम, बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड अंकित हो) की स्वप्रमाणित प्रति।  
3.हिताधिकारी के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति।  
4.भामाशाह कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति।  
5.बीपीएल श्रेणी में आने वाले हिताधिकारी (यदि लागू हो तो)  
6.अनु.जाति या अनु.जन.जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।  
7.विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।  
8.पालनहार योजना में आने वाली महिला/परिवार प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।  
9.केवल दो पुत्रियाँ हांे (यदि लागू हो तो)।  
10.हिताधिकारी की वार्षिक आय, प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (रूपये में)।  
11.भूखण्ड पर स्वयं का या पत्नि/पति का मालिकाना हक होने का प्रमाण/दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।  
12.प्लाट/भूखण्ड के सभी प्रकार के विवादों से मुक्त होने का राजस्व अधिकारी से प्राप्त संबंधित दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति। (यदि लागू हो तो)  
13.सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अनुमोदित विस्तृत आकलन/प्राक्कलन तथा ले-आउट प्लान की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।  
14. वित्तीय संस्थान/बैंक से आवास ऋण लेकर आवास निर्माण करने की स्थिति में संबंधित वित्तीय संस्थान/बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति पत्र की स्वप्रमाणित प्रति। (यदि लागू हो तो)  
15.स्वयं की बचत या बैंक वित्तीय संस्था से भिन्न किसी अन्य स्त्रोत से ऋण लेकर आवास निर्माण करने की स्थिति में आवास की अनुमानित निर्माण लागत के प्रमाण-पत्र, जो पंचायत अथवा नगर पालिका के कनिष्ट अभियन्ता या उससे उच्च स्तर के अभियन्ता द्वारा जारी किया गया हो, की स्वप्रमाणित प्रति। (यदि लागू हो तो)  
16.हाउसिंग फार आल मिशन (अरबन) या सरकार की अर्फोडेबल हाउसिंग या मुख्यमंत्री जन आवास योजना या केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य किसी आवास योजना के अन्तर्गत आवास प्राप्त करने की निर्धारित शर्ते व पात्रता पूरी करने के संबंध में वांछित दस्तावेज, की स्वप्रमाणित प्रति। (यदि लागू हो तो)  
17. भरा हुआ योजना का फॉर्म  
18. पिछले 12 माह का हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण पत्र  

निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना नियम एवं शर्ते तथा योग्यता –

 

1  मण्डल में कम से कम 1 वर्ष से हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो तथा अंशदान जमा कराया गया हो;

2  हिताधिकारी के पास आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड हो (वैकल्पिक);

3  यदि स्वयं के भूखण्ड पर आवास बनाता है तो भूखण्ड पर स्वयं का या पत्नी/ पति का मालिकाना हक हो तथा उक्त भूखण्ड/सम्पत्ति विवाद रहित, बंधक रहित हो;

4  वित्तीय संस्था/बैंक से ऋण लेने के अतिरिक्त, स्वयं की बचत या अन्य स्त्रोत से ऋण लेकर आवास का निर्माण करने की स्थिति में, आवास की अनुमानित निर्माण लागत का प्रमाणिकरण पंचायत अथवा नगर पालिका के कनिष्ठ अभियन्ता या उससे उच्च अभियन्ता से प्राप्त करना आवश्यक होगा;

5 हाउसिंग फार आल मिशन (अरबन) या सरकार की अर्फोडेबल हाउसिंग या मुख्यमंत्री जन आवास योजना या सरकार की अन्य किसी आवास योजना के अन्तर्गत आवास प्राप्त करने की निर्धारित शर्ते व पात्रता पूरी करता हो;

6 लाभार्थी के निर्माण श्रमिक/पंजीकृत हिताधिकारी होने की जांच/पुष्टि श्रम विभाग द्वारा की जायेगी तथा केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी आवास योजना में आवास प्राप्त करने की पात्रता की जांच नगरीय विकास विभाग अथवा आवास योजना से संबंधित अन्य विभाग या एजन्सी द्वारा की जायेगी;

7 स्वयं की बचत से या बैंक वित्तीय संस्था के अतिरिक्त अन्य स्त्रोत से ऋण प्राप्त कर आवास निर्माण करने की स्थिति में, जहां नियमों में आवष्यक हो, स्थानीय ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम या अन्य राजकीय संस्थान से भवन का मानचित्र व ले-आउट प्लान स्वीकृत होना आवष्यक होगा;

8 आवास का मालिकाना हक पति व पत्नी दोनों के संयुक्त नाम में होगा;

 

9 हिताधिकारी आवास हेतु सहायता/अनुदान प्राप्त करने के उपरान्त 10 वर्ष तक निर्माण अथवा क्रय किए गए अथवा केन्द्र या राज्य सरकार की किसी आवास योजना के अन्तर्गत प्राप्त किये गये आवास का बेचान, एग्रीमेंट टू सेल या अन्य किसी भी प्रकार से नहीं कर सकेगा। यदि ऐसा किया जाता है तो अनुदान की राषि हिताधिकारी से पुनः वसूल की जाएगी;

10 यदि हिताधिकारी अथवा उसकी पत्नि/पति अथवा आश्रित पुत्र या पुत्री के नाम पर/मालिकाना हक में पहले से कोई आवास है तो ऐसे हिताधिकारी को इस योजना में अनुदान/सहायता देय नहीं होगी;

11 जिन हिताधिकारियों ने मण्डल की विद्यमान योजना के अन्तर्गत सहायता/अनुदान राशि प्राप्त की है अथवा जिनको विद्यमान योजना में अनुदान/सहायता राशि प्राप्त होती है अथवा जिन्हें इस (नयी) योजना में स्वयं के भूखण्ड पर आवास निर्माण के लिए अनुदान प्राप्त होता है, वे राज्य/केन्द्र सरकार की किसी आवास योजना में आवास अनुदान प्राप्त करने की पात्र नहीं होंगे;

12 हिताधिकारी को जीवनकाल में एक बार ही आवास अनुदान देय होगा अर्थात् मण्डल की विद्यमान योजना में आवास हेतु सहायता/अनुदान प्राप्त करने वाले हिताधिकारी इस योजना में आवास अनुदान प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे;

13 पति व पत्नि दोनों के हिताधिकारी होने की स्थिति में वे एक ही आवास के लिए अनुदान प्राप्त कर सकेंगे।

-अन्य शर्ते-

1 आवेदक को निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र-2) में आवेदन पत्र भरकर स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी या अन्य विभाग के अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करना होगा;
2 आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन भी प्रस्तुत किया जा सकेगा;

3 आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि- स्वयं के भूखण्ड पर आवास निर्माण तिथि से एक वर्ष की अवधि में, अथवा केन्द्र या राज्य सरकार की किसी आवास योजना में आवास प्राप्त करने की पात्रता होने के पश्चात् आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा

4 स्वयं के भूखण्ड पर आवास निर्माण की स्थिति में, आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरान्त, स्थानीय श्रम कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी या अन्य विभाग के अधिकारी, आवेदन प्राप्त होने के 60 दिवस में यथोचित जांच कर, आवेदन के पूर्ण व सही पाए जाने तथा आवेदक के निर्माण श्रमिक होने का सत्यापन करने के उपरान्त, अनुदान स्वीकृति आदेष जारी करेंगे। अस्वीकृति की दषा में आवेदन कर्ता को उक्त अवधि में कारण सहित अवगत करायेंगे;

5 संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी अनुदान स्वीकृति के पष्चात किसी भी समय आवेदक के अपात्र पाए जाने पर, यथोचित जांच उपरान्त आवास अनुदान/सहायता की भुगतान की गई राषि की वसूली संबंधित से ‘‘भू राजस्व के बकाया‘‘ की तरह कर सकेंगे;
6 केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी आवास योजना में पात्र पाये गये हिताधिकारी को, संबंधित योजना की शर्तों के अनुसार, आवास आवंटित किये जाने और अनुदान स्वीकृति के पष्चात किसी भी समय आवेदक के अपात्र पाए जाने पर स्वीकृतिकर्ता अधिकारी यथोचित जांच उपरान्त आवास अनुदान/ सहायता की भुगतान की गई राषि की वसूली संबंधित से ‘‘भू राजस्व के बकाया‘‘ की तरह कर सकेंगे।

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